
राउरकेला से लगे बंडामुंडा़ थाना क्षेत्र में आनेवाले तिलकानगर में सरकारी आदेशों का उलंघन करते हुए धड़ल्ले से जारी है अवैध बहुमंजिला इमारतो का निर्माण कार्य।
गुप्त सूत्रों की माने तो ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की साठगांठ ऐसे बहुमंजिला इमारत का अवैध निर्माण कार्य संभव हो पा रहा है, जबकि राउरकेला नगर निगम मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की घोषणा करते हुए, नगर निगम आयुक्त आशुतोष कुलकर्णी ने शहर के निवासियों से नई नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग करने का आग्रह किया।
1 फरवरी से सख्ती से लागू है यह नया नियम
सुंदरगढ़ जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन के निर्देशों के बाद यह नियम 1 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। इस नियम के तहत सभी नए आवासीय और व्यावसायिक भवनों को पहले आरएमसी के नियोजन विभाग से अपना भवन प्लान स्वीकृत कराना होगा। स्वीकृत प्लान के अनुसार निर्माण पूरा होने पर अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) प्राप्त करना होगा।
आरएमसी आयुक्त आशुतोष कुलकर्णी ने इस बात पर जोर दिया कि अधिभोग प्रमाण पत्र जमा होने के बाद ही बिजली और पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। टीपीडब्ल्यूओडीएल (बिजली प्रदाता) और वाटको (पानी प्रदाता) को इस आवश्यकता को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
सख्त सरकारी आदेश के बावजूद अवैध रूप से ऐसे बहुमंजिला इमारत का निर्माण होना सरकारी त्रंत्र पर कई सवाल खडे़ कर रहा है।
दूसरी ओर इन इमारतों की मजबूती की कोई गारंटी नहीं है खुदाना खास्ता अगर ये इमारते किसी कारणवस गिर पड़ती है तो इमारत में रहने वाले और आसपास के घरों और उनघरो में रहने वालों को जानमाल का नुकसान होगा ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा यह बहुत बड़ा प्रश्न है।