छत्तीसगढ़

कोटरी मारकर खाने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार, जेल दाखिल

बलरामपुर।बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के अंतर्गत महावीरगंज बीट के ग्राम गम्हरिया खरापारा में कोटरी मारकर खाने वाले पिता-पुत्र को वन विभाग ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया न्यायालय से जेल भेजा गया।

वन मंडलाधिकारी तिवारी के निर्देश पर रामानुजगंज वन परिक्षेत्राधिकारी संतोष पांडेय के नेतृत्व में सर्किल महावीरगंज बीट महावीरगंज ग्राम गम्हरिया खरापारा में 26 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गम्हरिया खरापारा निवासी 72 वर्षीय राम पिता लल्लू राम कोरवा व 26 वर्षीय

अशोक राम पिता राम कोरवा के द्वारा वन्यप्राणी कोटरी का अवैध शिकार किया है। सूचना उपरांत मौके पर वन कर्मचारी व पुलिस की संयुक्त टीम पहुंचकर राम पिता लल्लू राम के घर में वन्यप्राणी कोटरी के कटा हुआ सिर, कटा हुआ मांस, मारने का सामग्री टांगी ज़ब्त किया।

वन विभाग ने पिता-पुत्र के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा (9) 51, 50 के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया न्यायालय से जेल भेजा। वन मंडलाधिकारी अशोक तिवारी ने कहा कि वन्यप्राणी अवैध शिकार से संबंधित जानकारी मिलती है तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें, वन्यप्राणियों के अवैध शिकार करने वालों पर तत्काल रोक लगाया जायेगा।

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