छत्तीसगढ़

12 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, राउरकेला पुलिस ने फैसले का किया स्वागत

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राउरकेला। 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य यौन अपराध के एक मामले में न्यायालय द्वारा सुनाए गए कठोर फैसले का राउरकेला पुलिस ज़िला ने स्वागत किया है। इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश देने वाला बताया गया है।

राउरकेला पुलिस अधीक्षक नितेश वाधवानी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि टंगरपल्ली थाना अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 127/21, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था, उसमें माननीय न्यायालय ने 20 जनवरी 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 11 सितंबर 2021 की घटना से जुड़ा है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। पुलिस के अनुसार, समय पर शिकायत दर्ज होना, त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक तरीकों से की गई जांच और लगातार की गई सशक्त पैरवी के चलते पीड़िता को न्याय मिल सका।

राउरकेला पुलिस ने इस मामले में ज़िला सरकारी वकील (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) अंबिका प्रसाद एवं प्रमोद कुमार देवता के प्रभावी और समर्पित प्रयासों की सराहना की है, जिनकी ठोस कानूनी दलीलों के कारण आरोपी को सजा सुनिश्चित हुई। साथ ही, जांच अधिकारी जयश्री दास की भी प्रशंसा की गई, जिनकी संवेदनशील और सूक्ष्म जांच ने मामले को संदेह से परे मज़बूत बनाया।

पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह सजा बच्चों के खिलाफ अपराधों पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति राउरकेला पुलिस की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ज़िला पुलिस ने दोहराया कि यौन अपराधों के सभी मामलों में त्वरित जांच, पीड़िता-केंद्रित दृष्टिकोण और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा और मजबूत हो।

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