छत्तीसगढ़

धारा 4,6,10 छत्तीसगढ़ पशु कृषक अधि .धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम

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थाना रामचंद्रपुर
जिला बलरामपुर रामानुजगंज
अपराध क्रमांक 14/2025

नाम आरोपियान
1. जितेंद्र कुमार पिता प्रमोद कुमार पण्डो उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दोलजी थाना रामचंद्रपुर
2. कदम अली पिता मोहम्मद हुसैन उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम खाला थाना धुरकी जिला गढ़वा झारखंड
3. दिनेश यादव पिता शिव नारायण यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम डोलगी थाना रामचंद्रपुर
4. श्रवण यादव पिता शिव नारायण यादव उम्र 40 वर्ष ग्राम डोलगी थाना रामचंद्रपुर
5. मोहम्मद निसार पिता अब्दुल ग़फूल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डोलगी
6. नरेश यादव पिता हरिलाल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सिलाजु थाना रामचंद्रपुर
7. चमन सिंह पिता भोला सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम डोलगी थाना रामचंद्रपुर
8. जन्नत अंसारी पिता सुभागी अंसारी उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम औरंगा थाना रामचंद्रपुर
9. नूरे आलम पिता कबीर अंसारी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम औरंगा
10. सुरेंद्र पण्डो पिता रामदेव पण्डो उम्र 25 वर्ष निवासी डोलगी
11. राजेश पण्डो पिता रामनाथ पण्डो उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम डोलगी थाना रामचंद्रपुर

दिनांक 14.6.2025 को प्रार्थी – सर्वेश कुमार पिता मोहन अगरिया उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम औरंगा थाना रामचंद्रपुर द्वारा थाना रामचन्द्रपुर को सूचना मिली कि कुछ मवेशी तस्कर के द्वारा ग्राम औरंगा की तरफ से बैल ले जा रहे है।

सूचना पर थाना रामचंद्र प्रभारी के द्वारा हमराह स्टाफ के ग्राम औरंगा पहुंच कर देखा कि तस्कर जंगल के रस्ते 23 रास बैल को मारते पीटते ,

भूखे प्यासे प्रताड़ित करते बूचड़ खाना झारखंड ले जा रहे थे जिन्हें ग्रामीणों की मदद से आरोपियों को पकड़ा और उसके कब्जे से 23 रास बैल को छुड़ाया गया जो आरोपियों से जप्त किए गए मवेशी के ले जाने के संबंध में मौके पर नोटिस दिया गया जो कोई दस्तावेज पेश नहीं करने पर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से जेल वारंट जारी करने पर आरोपियों को जिला जेल दाखिल किया गया

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