छत्तीसगढ़

स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती: जशपुर पुलिस की कार्रवाई, 10 दुकानों पर जुर्माना

जशपुर पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई, कोटपा एक्ट के तहत 10 प्रतिष्ठानों पर 2000 रुपये का जुर्माना

जशपुर पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन आघात के तहत तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर शिकंजा कसते हुए शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में संचालित दुकानों पर कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने जिला मुख्यालय के तीन प्रमुख स्कूलों के आसपास छापेमारी कर 10 प्रतिष्ठानों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की और 2000 रुपये का जुर्माना वसूला।

तीन स्कूलों के पास की गई सघन जांच

शुक्रवार, 22 फरवरी को जशपुर पुलिस और औषधि विभाग की टीम ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गम्हरिया, प्रयास आवासीय विद्यालय डोडका चौरा और होलीक्रॉस स्कूल घोलेंग के आसपास स्थित दुकानों की जांच की। इस दौरान 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले 10 दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की गई।

➡️ इन प्रतिष्ठानों पर की गई कार्रवाई:

  • शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गम्हरिया: पांडे पान ठेला, कुशवाहा किराना दुकान, अमृततुल्य चाय दुकान
  • प्रयास आवासीय विद्यालय डोडका चौरा: लोकल चाय ठेला, मनीष ऑमलेट दुकान, रामेश्वर किराना दुकान
  • होलीक्रॉस स्कूल घोलेंग: सुनील स्टोर, एम मार्ट, पॉल लकड़ा का किराना दुकान
  • हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी: महामाया किराना स्टोर, श्यामू चाय-नाश्ता होटल

संयुक्त टीम ने सभी दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद न बेचने की सख्त हिदायत दी और भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

पिछले दिनों भी हुई थी कार्रवाई

गौरतलब है कि पिछले दिनों भी पुलिस प्रशासन ने जिलेभर में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 197 लोगों पर 200-200 रुपये का जुर्माना लगाया था। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की लगातार सख्ती जारी है।

एसपी ने दिया सख्त संदेश

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसे रोकने के लिए जिलेभर में कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी

क्या है कोटपा एक्ट?

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत:
✔️ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित
✔️ शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री गैरकानूनी
✔️ धूम्रपान निषेध क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड का न होना दंडनीय अपराध
✔️ तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर रोक

➡️ जशपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में भी कोटपा एक्ट के तहत लगातार अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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