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भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी की मुश्किलें बढ़ीं, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र मामला हाईकोर्ट पहुंचा

 

बिलासपुर – भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी एल पदमजा ऊर्फ पूजा विधानी की ओबीसी जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के महापौर प्रत्याशी आकाश मौर्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा याचिका पंजीकृत होने के बाद भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद

भाजपा उम्मीदवार घोषित होने और नामांकन दाखिल होने के बाद से कांग्रेस ने पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का दावा है कि उनका जाति प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश का है, जिसे छत्तीसगढ़ में मान्यता नहीं दी जा सकती। इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, हालांकि आयोग ने इसे खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका

बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) से जाति प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरओ द्वारा भाजपा प्रत्याशी के दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए, जिसके चलते अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी। अर्जेंट हियरिंग का आवेदन दाखिल किया गया है और मंगलवार को इस पर सुनवाई होने की संभावना है

भाजपा प्रत्याशी का पक्ष

पूजा विधानी का कहना है कि उनका ओबीसी जाति प्रमाण पत्र 1995 में विधिवत तरीके से बना था और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। हालांकि, इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और चुनाव के बाद भी इस विवाद के शांत होने की संभावना कम दिख रही है।

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