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रायगढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी का गंभीर मामला, पूर्व प्रेमी पर पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज

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रायगढ़ | खबर सार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, पीछा करने और जान से मारने की धमकी देने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पूर्व संबंध टूटने के बाद परिवार को बनाया निशाना

पीड़िता ने महिला थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि आरोपी बजरंग चौहान, निवासी आईटीआई कॉलोनी रायगढ़, उसकी मां के साथ करीब सात वर्षों तक प्रेम संबंध में था। लगभग दो वर्ष पूर्व यह संबंध समाप्त हो गया था, जिसके बाद आरोपी बाहर चला गया था। हाल ही में करीब 15 दिन पहले रायगढ़ लौटने के बाद उसने फिर से पीड़िता की मां पर मिलने का दबाव बनाना शुरू किया।

मां द्वारा स्पष्ट इनकार किए जाने के बाद आरोपी ने पूरे परिवार को निशाना बनाते हुए गाली-गलौज और धमकी देना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी उसके भाई, बुआ और चचेरी बहन को भी अश्लील गालियां देते हुए धमकाता रहा कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वह सभी को जान से मार देगा।

सुनसान सड़क पर नाबालिग से जबरन छेड़छाड़ का प्रयास

मामला 8 जनवरी 2026 की शाम करीब 7:30 बजे और गंभीर हो गया, जब पीड़िता अपनी स्कूटी से मां को लेने श्रीवास्तव हॉस्पिटल जा रही थी। सिटी कॉलेज बेलादुला के पास मुस्लिम कब्रिस्तान के सामने सुनसान सड़क पर आरोपी ने उसका पीछा किया।

आरोपी ने स्कूटी रोककर पीड़िता से कहा कि “तेरी मां नहीं जा रही तो तू ही मेरे साथ चल” और बुरी नीयत से उसका स्वेटर खींचकर उतारने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाने की कोशिश की तथा गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।

परिवार को भी दी धमकी, जातिवाद में फंसाने की चेतावनी

किसी तरह जान बचाकर पीड़िता कमला नेहरू पार्क पहुंची और अपनी मां को सूचना दी। मौके पर पहुंची मां, बहन, बुआ और चचेरी बहन के साथ भी आरोपी ने पीछा करते हुए गाली-गलौज की। डर के कारण सभी घर लौट गए।

अगले दिन सुबह आरोपी पीड़िता के घर के सामने घूमता रहा और पूरे परिवार को झूठे जातिवाद के मामले में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पॉस्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

महिला थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग से जुड़े इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट, छेड़छाड़ से संबंधित धारा 354, आपराधिक धमकी की धारा 506 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

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