छत्तीसगढ़

अवैध धान परिवहन व किसानों के दस्तावेज दुरुपयोग के विरुद्ध श्याम सुन्दर गुप्ता पर एफआईआर दर्ज

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बलरामपुर 27 दिसम्बर 2025/ विगत दिवस विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के अंतर्गत ग्राम कुर्लडीह निवासी श्याम सुन्दर गुप्ता के द्वारा अवैध धान परिवहन करने एवं किसानों के ऋण पुस्तिका, बैंक खाता, चेकबुक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का दुरूपयोग करने पर
3,7, आवश्यक वस्तु अधिनियम 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत  एफआईआर दर्ज किया गया।

विगत रात्रि लगभग 08 बजे राजस्व तथा पुलिस विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा अवैध धान परिवहन  कर रहे पिकअप वाहन को दौड़ाकर पकड़ा गया। वाहन चालक से पूछताछ करने पर कुर्लूडीह निवासी सुन्दर गुप्ता पिता श्री कृष्णकान्त प्रसाद गुप्ता उम्र 35 वर्ष जाति रौनियार के घर में अवैध धान को अनलोड करना बताया गया।

इस दौरान संयुक्त टीम द्वारा उनके घर पर दबिश देने पर दो नग कटा हुआ ब्लैंक(बिना भरे हुये) चेक, अन्य तीन का लेखा जोखा की पर्ची 01 नग, एक नग संगीता गुप्ता का बैंक का राशि जमा पर्ची, दीपनारायण का बैंक जमा पर्ची, राजमनिया, हुबलाल, बलि, लहरू, रूकमनिया का भरा हुआ विड्रॉल फार्म, जिला सहकारी बैंक से इंडियन बैंक सुपाचुवा (उ0प्र0) का आरटीजीएस फार्म, श्याम सन्दर गुप्ता का राशि जमा पर्ची, दोलंगी समिति का तौल पर्ची गणेश पण्डो ग्राम सुन्दरपुर का पाया गया। इस दौरान धान की गिनती की गई, जिसमें लगभग 400 बोरी धान पाया गया है।

श्याम सुन्दर गुप्ता के घर में तलाशी करने पर चेक 62 नग, किसान किताब भाग- एक 46 नग, भाग- दो 59 नग, वन अधिकार पुस्तिका 02 नग, केसीसी पास बुक 19 नग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का पास बुक- 161 नग, बड़ा डायरी 13 नग, पॉकेट डायरी 08 नग, कटा हआ चेक 22 नग, डेली अटेंडेंस (बिना भरे हये) जिला सहकारी बैक का रजिस्टर 02 नग, विड्रॉल फार्म भरा हुआ 261 नग, सामान्य हिसाब-किताब एवं बिल पर्ची 550 नग, विड्रॉल फार्म कोरा (बिना भरे हुये) 01 बण्डल, बैक का जमा पर्ची एवं टोकन पर्ची 150 नग. धान खरीदी केन्द्र का तौल पर्ची 100 नग, श्री बंधू सरूता के एसबीआई का बैंक पास बुक एवं आधार कार्ड की फोटो कॉपी तथा 02 नग फोटो, श्री रतू कुमार पण्डो ग्राम कुर्लूडीह का 02 नग फोटो प्राप्त हुआ।
तलाशी के दौरान नगद राशि 1 लाख 67 हजार 100 रूपये प्राप्त हुआ, जिसे श्याम सुन्दर गुप्ता के छोटे भाई शिवम कुमार के बिजनेस का राशि होना बताया गया है।

जांच में पृथक से एक कत्था रंग का बैग पाया गया, जिसे श्याम सुन्दर गुप्ता ने अपना निजी दस्तावेज का बैग होना बताया, जिसकी तलाशी करने पर 05 नग पास बुक, 2 नग किसान किताब भाग- एक, 04 नग चेक बुक, 01 नग कटा हआ चेक बुक, कार वाहन का डाक्युमेंट, आधार कार्ड 09 नग, विभिन्न कृषकों का फोटो 30 नग, एटीएम 12 नग, पेन कार्ड 08 नग. वोटर आईडी 03 नग, ड्राईविंग लायसेंस 01 नग, गाडी का आरसी बुक 01 नग, 05 नग मोबाईल, पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 सीटी 4218, मोटर सायकल क्रमांक सीजी 15 डीवाय 4601 को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना सनावल में भेजा गया है।

जांच के दौरान श्री श्याम सुन्दर गुप्ता के पिता एवं अन्य तीन के नाम भूमि रजिस्ट्री वर्ष 1978, वर्ष 2005 से 2009 के बीच का अन्य दस्तावेज एवं 1,67,100/- रूपये, (एक लाख सरसठ हजार एक सौ रूपये मात्र) तथा लगभग 400 बोरी धान को श्री कष्णकांत प्रसाद गप्ता पिता श्री रामचंद्र प्रसाद गुप्ता को सुपूर्द में दिया गया है।

प्रारंभिक जांच में यह प्रमाणित होता है कि श्री श्याम सुन्दर गुप्ता के द्वारा किसानों के ऋण पुस्तिका, बैंक खाता, चेक बुक आदि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में रखकर अन्य सीमावर्ती प्रांत से धान कम कीमत में लाकर छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केन्द्रों में विक्रय करता है। उक्त राशि ट्रांजेक्शन बड़े पैमाने में स्वयं के एवं अपने परिवार के खाते में राशि अंतरण किया जाना प्रतीत होता है, क्योंकि बैंक के विड्रॉल पर्ची में पूर्व से किसानों का हस्ताक्षर कर अपने पास रखा जाना पाया गया है।

उक्त कार्य में अन्य लोगों की भी संलिप्तता पायी जा संकती है। श्री श्याम सुन्दर गुप्ता पिता कृष्णकांत प्रसाद गुप्ता के द्वारा किसानों के साथ छल-कपट कर अवैध धान का विकय कर शासकीय एवं किसानो की राशि का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत होता है। जिस पर श्याम सुन्दर गुप्ता के द्वारा 3,7, आवश्यक वस्तु अधिनियम 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के विपरित कार्य किया गया है, जिसके लिए उक्त कृत्य पर एफआईआर दर्ज की गई है।

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