छत्तीसगढ़

थाना सीतापुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही

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:- मायके जाने की बात से नाराज होकर आरोपी द्वारा पत्नी को डंडा एवं टांगी के बेंट से गंभीर चोट कारित कर की गई थी हत्या।
:- आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा एवं टांगी का बेंट किया गया जप्त।
:- गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की का रही लगातार सख्त कार्यवाही।

⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08/11/25 को थाना सीतापुर पुलिस टीम को जरिये मोबाइल सूचना मिला कि राजू दास अपनी पत्नी मनबसिया को मारपीट कर हत्या कर दिया है कि सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का तस्दीक किया गया, प्राथी लाल साय साकिन कोट रनईटिकरा थाना सीतापुर के द्वारा मौके पर बिना नम्बरी मर्ग अपराध कायम कराया कि मृतिका दो वर्ष से राजू दास के साथ प्रेम विवाह कर साथ में रह रहे थे, पूर्व में भी राजीव दास उर्फ राजू मनबसिया के साथ झगड़ा मारपीट कर चुका है कि दिनांक 07/11/25 के करीब 10.00 बजे मनबसिया अपने मायके रनईटिकरा कोट गई थी कि आधा एक घण्टा बाद राजू दास मनबसिया को लेने गया था

और मनबसिया को जबरजस्ती मायके से अपने घर ले गया कि दिनांक 08/11/25 के 07.00 बजे सुबह संत कुमार कटरापारा का प्राथी के घर जाकर बताया कि आपकी लड़की को राजू दास मारपीट कर हत्या कर दिया है कि सूचना पर मौक़े पर आकर देखा मृतिका फौत कर गई है, एवं उसके हाथ पैर सिर चेहरा मे चोट लगा है। राजीव दास उर्फ़ राजू, मनबसिया को मायके क्यों जाती हो कहकर डण्डा से मारपीट कर हत्या कर दिया है। मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 431/25 धारा 103(1) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩ मामले को संज्ञान मे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा मामले मे त्वरित कार्यवाही कर मामले के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे पुलिस टीम द्वारा मामले मे अग्रिम कार्यवाही करते हुए मृतिका का शव पंचनामा कर शव को पी.एम. हेतु रवाना किया गया बाद आरोपी को सकुनत पर तलब कर मिलने पर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना नाम राजीव दास उर्फ़ राजू आत्मज बन्नू दास उम्र 34 वर्ष साकिन जजगा कटरापारा थाना सीतापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर जुर्म करना स्वीकार किया

तथा गवाहों के समक्ष मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध कराया कि दिनांक 07/11/25 को सुबह आरोपी  अपने भाई को बस चढ़ाने बालमपुर गया था वापस आकर देखा कि इसकी पत्नि घर में नहीं थी बिना बताये मायके चली गई थी जो आरोपी रनईटिकरा कोट गया और अपने पत्नि मनबसिया को साथ में लेकर आया और दूसरे के बहकावे में आकर मायके क्यों जाती हो कहकर डण्डा से एवं टांगी के बेट से गंभीर चोट कारित कर हत्या की घटना कारित किया है, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा एवं टांगी का बेंट जप्त किया गया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक सी.आर. चंद्रा, उप निरीक्षक रघुनाथराम भगत, प्रधान आरक्षक नीरज पाण्डेय, आरक्षक राकेश यादव, महेन्द्र नाथ सक्रिय रहे।

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