छत्तीसगढ़

जंगली सूअर मारने के लिए लगाया था बिजली का जाल, युवक की मौत — छह आरोपी गिरफ्तार

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बलरामपुर जिले के विरेन्द्रनगर में दर्दनाक हादसा, पुलिस ने सभी आरोपियों को भेजा जेल

बलरामपुर। जिले के थाना त्रिकुंडा अंतर्गत चौकी डिंडो क्षेत्र के ग्राम विरेन्द्रनगर मिठी महुआपारा में जंगली सूअर मारने के लिए बिछाए गए बिजली के फंदे में युवक की मौत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

घटना का विवरण

प्रार्थी विकम पण्डो (25 वर्ष) ने चौकी डिंडो में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई जयपाल पण्डो 9 अक्टूबर 2025 की रात अपने दोस्त शिवप्रसाद पण्डो के घर और दुकान की ओर गया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा।
अगली सुबह करीब 6 बजे शिवप्रसाद ने फोन कर बताया कि जयपाल की मौत खेत में लगे बिजली के फंदे में फंसने से हो गई है। जब परिवारजन मौके पर पहुंचे तो पाया कि खेत के किनारे जंगली सूअर पकड़ने के लिए बिछाए गए नंगे जीआई तार में करेंट प्रवाहित किया गया था, जिससे जयपाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

जांच में हुआ खुलासा — सात लोगों ने मिलकर बिछाया था बिजली का जाल

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी बलरामपुर, एएसपी बलरामपुर और एसडीओपी रामानुजगंज के निर्देशन में चौकी प्रभारी नवल किशोर दुबे ने टीम बनाकर जांच शुरू की।
जांच के दौरान संदिग्ध देवनरायण पण्डो (40 वर्ष) और रामधनी पण्डो (52 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों ने खुलासा किया कि उन्होंने अन्य साथियों के साथ मिलकर जंगली सूअर मारने के लिए खेत में बिजली का जाल लगाया था।

आरोपियों ने बताया कि रामधनी पण्डो, देवनरायण पण्डो, धनंजय पण्डी, अमीरचंद पण्डो, संदीप पण्डो, शिवप्रसाद पण्डो और जयकांत पण्डो ने मिलकर परसा और सीधा पेड़ के बीच जीआई तार बिछाकर बिजली प्रवाहित की थी। उसी तार में फंसकर जयपाल की मौत हो गई।

आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया

साक्ष्यों और स्वीकारोक्ति के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर 2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

गिरफ्तार आरोपीगण —

1. रामधनी पण्डो (52 वर्ष) पिता स्व. रामसुन्दर पण्डो


2. देवनरायण पण्डो (40 वर्ष)


3. धनंजय पण्डी (26 वर्ष) पिता रामरूप पण्डो


4. अमीरचंद पण्डो (30 वर्ष) पिता फुलचंद पण्डो


5. संदीप पण्डो (25 वर्ष) पिता देवचंद पण्डो


6. शिवप्रसाद पण्डो (30 वर्ष) पिता जगधारी पण्डो


7. जयकांत पण्डो, सभी निवासी ग्राम विरेन्द्रनगर मिठी महुआपारा, चौकी डिंडो, थाना त्रिकुंडा, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज

मामले में दर्ज धाराएं

पुलिस ने मर्ग क्रमांक 47/2025 धारा 194 बीएनएसएस, तथा अपराध क्रमांक 62/2025 धारा 105, 3(5) बीएनएस एवं विद्युत अधिनियम की धारा 135(क) के तहत अपराध दर्ज किया है।

पुलिस की तत्परता से सुलझा मामला

चौकी प्रभारी नवल किशोर दुबे के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्रवाई की सराहना की और ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

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