छत्तीसगढ़

थाना दरिमा पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही

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:- आरोपी द्वारा पीड़िता कों बहला फुसला कर ले जाकर शादी का झांसा देकर कारित की गई थीं घटना।
:- नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही।

⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया थाना दरिमा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 03/08/25 कों प्रार्थिया, प्रार्थिया का पति एवं प्रार्थिया की नाबालिग लड़की खेत मे धान रोपा लगाने गए थे, जो प्रार्थिया की नाबालिग लड़की मौक़े से खाना खाने जा रही हू बोलकर निकली थी, जो वापस घर नहीं आई है, जो पीड़िता बिना किसी कों कुछ बताये कही चली गई है, जो आस पड़ोस रिस्तेदार मे पता तलाश करने पर भी नहीं मिल रही है, प्रार्थिया द्वारा शंका व्यक्त किया गया है कि इसकी नाबालिग लड़की कों कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है, मामले मे प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना दरिमा मे अपराध क्रमांक 118/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा अपहृत बालिका एवं मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से पीड़िता कों आरोपी सुखलाल अगरिया आत्मज जगरनाथ अगरिया उम्र 24 वर्ष साकिन अमदला थाना लखनपुर के कब्जे से बरामद किया गया है, जो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का कथन लेख किया गया जो पीड़िता अपने कथन मे बताई कि आरोपी सुखलाल अगरिया पीड़िता कों शादी करने का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है, प्रकरण सदर मे धारा 87, 65 (2) बी.एन.एस. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 जोड़कर मामले के आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी दरिमा निरीक्षक भरतलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नेतराम पैकरा, प्रधान आरक्षक शत्रुधन सिंह सक्रिय रहे

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