छत्तीसगढ़

अवैध निर्माण पर कमिश्नर की सख्ती, कोरिया प्रशासन को 15 दिन में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश

सूरजपुर । सरगुजा संभाग आयुक्त कार्यालय, अम्बिकापुर द्वारा बैकुंठपुर के एम.एल.ए. नगर निवासी डॉ. प्रिंस जायसवाल के खिलाफ शिकायत के आधार पर कलेक्टर कोरिया को 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया है।

जूनापारा, वार्ड क्रमांक 20, बैकुंठपुर निवासी श्री संजय जायसवाल द्वारा प्रस्तुत शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डॉ. प्रिंस जायसवाल द्वारा ग्राम केनापारा स्थित खसरा नंबर 225/1, रकबा 0.364 हेक्टेयर भूमि पर नियमों को दरकिनार करते हुए व्यवसायिक प्रयोजन हेतु नर्सिंग कॉलेज भवन का निर्माण किया जा रहा है।

शिकायत में उल्लेख है कि उक्त निर्माण के लिए नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, कोरिया में आवेदन किया गया था जिसे सहायक संचालक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है।

सूत्रों के अनुसार, संबंधित भूमि पर बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य जारी रहने पर “उल्टा चोर कोतवाल को डांटे” की कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा किए जाने के बावजूद निर्माणकर्ता ने आदेशों की अवहेलना की है और लगातार उच्च न्यायालय जाने की धमकी दे रहा है।

शिकायतकर्ता संजय जायसवाल ने कहा कि अब जब कमिश्नर कार्यालय से स्पष्ट निर्देश आ गया है, तो कोरिया जिला प्रशासन को तत्काल पुलिस बल के सहयोग से निर्माण पर रोक लगानी चाहिए और नियमानुसार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

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