छत्तीसगढ़

निवेशकों कों रकम दुगना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी कारित करने के मामले मे सरगुजा पुलिस की कार्यवाही

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मामले मे शामिल आरोपी जोनल मैनेजर रांची से किया गया गिरफ्तार

आरोपियों द्वारा वेलफेयर बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का कार्यालय खोलकर संचालन कर 08 करोड़ से अधिक की रकम निवेशकों से की गई थीं ठगी

थाना गांधीनगर एवं विशेष पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही

मामले मे अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी शेष हैं, जल्द ही प्रकरण के अन्य आरोपी भी होंगे गिरफ्तार

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी देवराज यादव साकिन मैनपाट थाना कमलेश्वरपुर द्वारा दिनांक 04/09/24 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वेलफेयर बिल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर व अन्य पदाधिकारीयों के द्वारा अम्बिकापुर के नमनाकला में उपरोक्त कंपनी का कार्यालय खोलकर कपनी का संचालन कर निवेशकों को कंपनी में रूपये जमा करने पर रकम दुगना करने का झांसा देकर रूपये जमा करवाकर कम्पनी बंद कर धोखाधड़ी कारित किये है,

मामले मे प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 519/24 धारा 420, 34 भा.द.वि. इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम 1978 की धारा 4, 5, 6 एवं छत्तीसगढ़ के निछेपको का हित का संरक्षण नियम 2005 की धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण की विवेचना दौरान प्रार्थी व कंपनी के एजेंटो व अन्य ठगी के शिकार निवेशकों से पुछताछ कर कथन दर्ज किया गया है एवं उनके पेश करने पर निवेशकों की सुची व रकम जमा आदि साक्ष्य जप्त किया गया है। अब तक की विवेचना दौरान प्रकरण मे करीब 08 करोड़ रूपये की ठगी होना पाया गया, जो अन्य निवेशकों के बढ़ने की संभावना है।

प्रकरण की विवेचना दौरान कम्पनी का रजिस्ट्रेशन, मेमोरण्डम, बुकलेट आदि जप्त किया गया है। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया जो कंपनी का कार्यालय बंद है एवं रजिस्टार ऑफ कम्पनी छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश व पश्चिम बंगाल को पत्राचार कर जानकारी प्राप्त की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ छत्तीसगढ़ को पत्राचार कर जानकारी प्राप्त की गयी है प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपियों के द्वारा संचालित कम्पनी में वित्तीय लेने देन की अनुमति नहीं प्रदाय की गई है।

प्रकरण में प्रार्थी व गवाहों के कथन, जप्त व प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि उपरोक्त कंपनी के डायरेक्टरों व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा वेलफेयर नाम से कंपनी खोलकर बिना रिजर्व बैंक के अनुमति के लोगों को ज्यादा लाभ देने का झांसा देकर स्थानीय लोगों को एजेंट बनाकर चैन सिस्टम बनाकर सीधे साधे निवेशकों से कंपनी में रूपये जमा कराकर करोड़ो रूपये छल पूर्वक प्राप्त कर कंपनी का कार्यालय बंद कर भाग गये है।

प्रकरण में विवेचना दौरान कंपनी के जोनल मैनेजर विनित कुमार पाण्डेय के द्वारा अम्बिकापुर में कंपनी के सेमिनार में शामिल होकर लोगों को प्रोत्साहित कर कंपनी में रूपये जमा करवाकर छल से रूपये प्राप्त किया है और कंपनी से लाभांश प्राप्त किया है,

पुलिस टीम द्वारा आरोपी विनीत कुमार पाण्डेय कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम विनीत कुमार पाण्डेय आत्मज कामेश्वर पाण्डेय उम्र 52 वर्ष साकिन शिवम् गार्डन फेज 01 फ्लैट नंबर 2-डी किलबर्न कॉलोनी, हीनू थाना डोरंडा रांची मूल निवासी ग्राम गोगदा थाना तरहसी जिला पलामु का होना बताया आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया,

आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं, प्रकरण मे अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी शेष है, जिन्हे जल्द ही गिरफ़्तार कर लिए जायगा, प्रकरण मे अग्रिम जांच विवेचना जारी हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, स्पेशल टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, आरक्षक अरविन्द उपाध्याय, देवेंद्र पाठक, सत्येंद्र दुबे, संजीव चौबे, रमेश राजवाड़े सक्रिय रहे।

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