नाबालिग बालिका को झांसा देकर विभिन्न स्थानों में ले जाकर दुष्कर्म करने का अभियुक्त खगेश्वर गिरी को बागबहार पुलिस ने कापू (रायगढ़) से किया गिरफ्तार,
खगेश्वर गिरी के विरूद्ध धारा 363, 366, 366(क), 376(2)(एन) भा.दं.सं. एवं 4, 6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध दर्ज।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बागबहार क्षेत्र निवासी 55 वर्षीय पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 14.06.2024 को कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से अपहृता एवं संदेही के कापू (रायगढ़) में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह को अवगत कराया गया एवं एस.डी.ओ.पी. पत्थलगांव श्री ध्रुवेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर पतासाजी हेतु कापू के लिये रवाना किया गया,
पुलिस के दबाव में आकर प्रकरण का अभियुक्त खगेश्वर गिरी अपहृता को लेकर कापू से दूसरे जगह भागने के लिये बस स्टैंड में आया था, जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया एवं अपहृता को उसके परिजनों को सौंपा गया।
महिला पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताई कि दिनांक 14.06.2024 को खगेश्वर गिरी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ लैलूंगा ले गया एवं वहां एक घर में रखकर दुष्कर्म किया फिर दिनांक 15.06.2024 को कापू ले गया एवं वहां दिनांक 21.06.2024 तक अपने साथ रखकर कई बार दुष्कर्म किया है।
प्रकरण में खगेश्वर गिरी के विरूद्ध 366, 366(क), 376(2)(एन) भा.दं.सं. एवं 4, 6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध जोड़ा गया। प्रकरण में पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर अभियुक्त खगेश्वर गिरी उम्र 20 साल निवासी भैंसबुड़ी थाना लैलुंगा जिला रायगढ़ को दिनांक 22.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बागबहार निरीक्षक सरोज टोप्पो, आर. 235 बूटा सिंह, आर. 787 अनिल कष्यप, आर. 392 आलोक टोप्पो, आर. 578 अरूण एक्का, म.आर. 743 शारदा नाग, म.आर. 542 तुलसी कोसले का सराहनीय योगदान रहा है।