छत्तीसगढ़

नया खेल खिलाने के नाम पर नाबालिग से रेप की कोशिश, आरोपी पड़ोसी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा विशेष अपर सत्र न्यायालय पेंड्रारोड का फैसला

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पेंड्रा:- घर के बाहर सहेली के साथ खेल रही एक 12 साल की बच्ची को नया खेल खिलाने के नाम पर घर के भीतर ले जाकर रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दरअसल पूरा मामला 3 मार्च 2025 को मरवाही थाना के एक गांव का है जहां 12 साल की बच्ची के माता-पिता लरकेनीं गांव में पैसा निकालने के लिए गए थे और उनके पड़ोस में रहने वाला आरोपी अशोक कुमार गंधर्व पिता पवन सिंह गंधर्व 21 साल के घर के लोग भी अंडी गांव में बुआ के यहां शादी में गए हुए थे, घर सूना पाकर आरोपी अशोक पीड़िता को नया खेल खिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर अपने घर के भीतर ले गया

और अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया तभी पीड़िता के पापा मां और दादी वहां पहुंचे तो आरोपी ने आवाज सुनकर पीड़िता को छोड़ दिया। डरी सहमी पीड़िता ने अपने मां-बाप को पूरी बात बताई तब उन्होंने मरवाही थाने में आरोपी अशोक गंधर्व के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को 6 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में महज 10 महीने में ही फैसला सुनाते हुए विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी को दोष सिद्ध पाए हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 के तहत 3 साल के कठोर कारावास और ₹1000 का जुर्माना तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 एवं 8 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और ₹1000 के जमाने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदायगी में चूक होने पर एक-एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा,  यह दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।  इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया।

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