छत्तीसगढ़

ड्रंक एंड ड्राइव के मामले मे वाहन चालक कों 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

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:- थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही।
:- दोपहिया वाहन चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

सडक दुर्घटनाओ कों कम करने की दिशा मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान पल्सर मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डी एक्स/0184 के वाहन चालक कों मौक़े पर रोक कर पूछताछ किया गया,

जो वाहन चालक द्वारा अपना नाम *रुपेश  केरकेट्टा आत्मज विश्वनाथ केरकेट्टा उम्र 23 वर्ष साकिन घोघरा बेंदोकोना थाना बतौली* का होना बताया जो वाहन चालक कों ब्रेथ ऐनालाइजर से मौक़े पर चेक किये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होकर वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक कों 10000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह मरावी, प्रधान आरक्षक अनूप कुजुर, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक राजेश खलखो, गजानंद सिंह, विकाश एक्का, हिमांशु पाण्डेय, राजू कुजूर, जोगी बड़ा, भगलू राम सक्रिय रहे।

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