Sundergarh Crime News: गुरुंडिया प्रखंड के पूर्व प्रधान लिपिक बिहारीलाल ताजन भ्रष्टाचार में दोषी ठहराए गए

भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई का परिणाम
Sundergarh Crime News: जिला सुंदरगढ़ के गुरुंडिया प्रखंड विकास अधिकारी कार्यालय में पूर्व प्रधान लिपिक बिहारीलाल ताजन को सतर्कता भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया। ओडिशा सतर्कता विभाग ने धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(C)(D) पीसी अधिनियम, 1988 के तहत मामले की जांच की।
सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग
Sundergarh Crime News: बिहारीलाल ताजन ने सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर राइस स्टॉक रजिस्टर में गलत जानकारी दी और Q.1094 से अधिक चावल चोरी करने का मामला सामने आया। इस मामले में स्पेशल जज, विजिलेंस, सुंदरगढ़ ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 3 साल की सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।
पेंशन पर रोक और आगे की कार्रवाई
Sundergarh Crime News: ओडिशा सतर्कता विभाग अब दोषी पाए गए बिहारीलाल ताजन की पेंशन रोकने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास जाएगी। विभाग ने कहा कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
मामले का महत्व और संदेश
Sundergarh Crime News: यह मामला सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग गंभीर अपराध है और दोषियों को बिना ढिलाई के सजा दी जाएगी।





