बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ पर जिले में बाल विवाह के विरुद्ध शपथ कार्यक्रम आयोजित

बाल विवाह रोकथाम और जागरूकता कार्यक्रम
बलरामपुर, 28 नवम्बर 2025: राज्य बाल संरक्षण समिति रायपुर के निर्देशानुसार कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन में जिले के शासकीय और अशासकीय स्कूलों एवं कॉलेजों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम और कानूनी प्रावधानों के बारे में छात्रों और शिक्षकों को जानकारी दी गई।

कानूनी प्रावधान और आयु सीमा
कानून के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है। इससे कम आयु में विवाह करना या करवाना बाल विवाह माना जाता है और यह दंडनीय अपराध है। कार्यक्रम में बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर बाल विवाह के प्रभावों के बारे में भी चर्चा की गई।

समाज के सभी वर्गों की सहभागिता
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की सफलता के लिए पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकाय, स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक, छात्र-छात्राएं, एएनएम, मितानीन, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी, पुलिसकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह और स्वयंसेवी संगठन सक्रिय रूप से शामिल हुए। सभी ने बाल विवाह के विरुद्ध शपथ ली।

पहली वर्षगांठ का महत्व
भारत सरकार द्वारा बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह मुक्त अभियान का शुभारंभ 27 नवम्बर 2024 को किया गया था। इस वर्षगांठ पर समस्त शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बाल विवाह के विरुद्ध शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए।





