छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, 23 दिसंबर को जारी होगी प्रारूप सूची

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) किया जा रहा है। 01 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसके तहत राज्य में प्रारूप मतदाता सूची (Draft Voter List) का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। इसके बाद मतदाताओं को नाम जोड़ने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा।

4 नवंबर से 18 दिसंबर तक चला घर-घर सर्वे अभियान

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण का गणना चरण 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस दौरान 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं के प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म छपवाकर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के माध्यम से घर-घर वितरित किए गए। अभियान में 33 जिला निर्वाचन अधिकारी, 90 ERO, 377 सहायक ERO, 734 अतिरिक्त सहायक ERO, 24,371 बीएलओ और बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स शामिल रहे।

राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंटों की सक्रिय भूमिका

विशेष गहन पुनरीक्षण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 38,846 से अधिक बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए गए। BLO-BLA बैठकों के माध्यम से मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूची साझा की गई। जिन मतदाताओं से गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हो सके, उनके नाम भी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराए गए, ताकि किसी प्रकार का संदेह न रहे।

23 दिसंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची

01 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची सभी मतदान केंद्रों, जिला निर्वाचन कार्यालयों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी भी प्रदान की जाएगी।

23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दर्ज कर सकेंगे दावा-आपत्ति

प्रारूप मतदाता सूची पर 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। मतदाता वोटर पोर्टल voters.eci.gov.in, ECINET मोबाइल ऐप, या अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा।

18 वर्ष पूर्ण करने वाले नए मतदाता भी करा सकेंगे पंजीयन

जो भारतीय नागरिक 01 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे भी निर्धारित घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जांच के बाद ERO द्वारा विधिवत निर्णय लिया जाएगा।

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