छत्तीसगढ़

नषीली दवाईयों के रोकथाम के लिए जिले के मेडिकल स्टोर्स का किया औचक निरीक्षण

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अनियमितता पाये जाने पर 10 मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओं नोटिस किया गया जारी

गरियाबंद । राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं कलेक्टर दीपक अग्रवाल द्वारा जिला स्तरीय एनकॉर्ड बैठक में स्वापक औषधि मनः प्रभावी (नशीली) पदार्थों की अवैध बिक्री तथा दवाओं की नशे के रूप में दुरुपयोग होने पर चिंता व्यक्त करते हुए औषधि प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए।

उक्त निर्देशानुसार नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एवं नशा उन्मूलन अभियान के तहत् औषधि निरीक्षक सुनील कुमार खरांशु एंव धर्मवीर सिंह ध्रुव द्वारा मेडिकल स्टोर्स का लगातार औचक निरीक्षण करते हुए स्वापक एवं मनःप्रभावी औषधियों के खरीदी-बिक्री की जाँच की जा रही है।

विगत माह ब्लाक-छुरा, फिंगेश्वर, मैनपुर एवं देवभोग में कुल 22 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। जिसमें 10 मेडिकल स्टोर्स मेडिकल स्टोर्स, देवांगन मेडिकल स्टोर्स, मां विमला मेडिकल स्टोर्स. एस. के. मेडिकल स्टोर्स, विद्या मेडिकल स्टोर, शीतल मेडिकल स्टोर्स, सौरभ मेडिकोज, उज्जवल मेडिकल स्टोर्स, लक्ष्मी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स एवं सदाफल मेडिकल स्टोर्स में औषधि नियमावली के तहत् अनियमितता पाये जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के नशा करने से होने वाली दुष्प्रभावों के बारे में स्थानीय समुदायों में जागरूकता अभियान चलाते हुए कोटपा एक्ट, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर कुल 96 चालानी कार्यवाही करते हुए 3 हजार 840 रूपये जुर्माना राशि प्राप्त कर चालान कम्पाउण्ड किये जाने की कार्यवाही की गई। आगे भी सतत रूप से जांच, निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

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