छत्तीसगढ़

जशपुर पुलिस ने नाबालिग का अपहरण एवं दुष्कर्म के 02 अलग-अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल,

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थाना कुनकुरी पुलिस ने पूंजीपथरा(रायगढ़) क्षेत्र से अपहृता को बरामद कर आरोपी दुर्योधन राम को किया गिरफ्तार,

थाना सन्ना पुलिस ने भी विभिन्न स्थानों में भाग रहे अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी सतीश कुमार भगत को किया गिरफ्तार

विगत दिनों में थाना कुनकुरी एवं थाना सन्ना क्षेत्र की 01-01 नाबालिग गुम बालिका की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा विभिन्न टीम का गठन कर बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था, उनके द्वारा स्वयं मॉनिटरिंग की जा रही थी। पतासाजी हेतु सायबर सेल एवं मुखबीर को भी लगाया गया था।

पहले प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कुनकुरी क्षेत्र निवासी 48 वर्षीय पिता ने दिनांक 05.06.2024 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री दिनांक 23.05.2024 से घर में बिना किसी को बताये कहीं चली गई है, परिजनों द्वारा आस-पड़ोस रिष्तेदारी में पता किया गया कोई पता नहीं चला, प्रार्थी को आशंका है कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है,

प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि प्रकरण का संदेही दुर्योधन राम अपने घर से गायब है एवं उसके रायगढ़ तरफ होने की संभावना है, पुलिस टीम द्वारा सायबर सेल एवं मुखबीर की सूचना पर रायगढ़ जाकर अपहृता की पतासाजी जा रही थी इसी दौरान पूंजीपथरा क्षेत्र में संदेही दुर्योधन राम के मिलने पर उसे अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में उसके द्वारा नाबालिग अपहृता को अपने पास रखना बताने पर अपहृता को बरामद कर परिजनों को सौंपा गया।

महिला पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने पर पीड़िता बताई कि उसे दुर्योधन राम ने दिनांक 23.05.2024 को झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ पूंजीपथरा रायगढ़ ले गया एवं एक मकान में रखकर लगातार दुष्कर्म किया है। दुर्योधन राम के विरूद्ध धारा 366, 376(2)(ढ) भा.द.सं. एवं 4, 6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध जोड़ा गया है।

प्रकरण में पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर अभियुक्त दुर्योधन राम उम्र 20 साल निवासी खुटगांव को दिनांक 25.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक सुनील सिंह, स.उ.नि. मनोज साहू, म.प्र.आर. चंपा पैंकरा, आर. नंदलाल यादव, आर. देवनाथ साय एवं सायबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।   

 दूसरे प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सन्ना क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय पिता ने दिनांक 23.04.2024 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को दिनांक 19.04.2024 से कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा अपहृता की अंबिकापुर एवं अन्य क्षेत्रों में पतासाजी की जा रही थी।

प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना से अपहृता एवं संदेही सतीष कुमार भगत के गांव में आने की सूचना मिलने पर थाना सन्ना स्टाॅफ द्वारा दबिश देकर सतीश कुमार भगत को अभिरक्षा में लिया गया एवं उसके कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। महिला पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने पर नाबालिग लड़की ने बताई कि वह दिनांक 19.04.2024 के शाम को गांव के एक मिर्ची की बाड़ी से वापस आ रही थी, उसी दौरान रास्ते में उसे सतीश कुमार भगत मिला जो अपने मोटर सायकल से आया हुआ था,

वह उसे झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ एक करीबी रिष्तेदार के यहां दूसरे गांव में ले गया वहां 02 दिनों तक अपने पास रखा एवं इस दौरान उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसे जशपुर एवं अंबिकापुर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया है। सतीश कुमार भगत से पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार करने पर उसके विरूद्ध 366, 376(2)(एन), 376-3 भा.दं.सं. एवं 6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध जोड़ा गया।

प्रकरण में पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर अभियुक्त सतीश कुमार भगत उम्र 23 साल निवासी सन्ना थाना क्षेत्र को दिनांक 25.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सन्ना उप निरीक्षक बृजेष यादव, प्र.आर. प्रदीप लकड़ा, आर. 92 बिमलेष्वर एक्का, आर. प्रवीण तिग्गा, आर. महेन्द्र पैंकरा, म.आर. सुनिति पैंकरा का सराहनीय योगदान रहा है। 

पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया है कि गुम बच्चियों की पतासाजी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं सफलता प्राप्त हो रही है, थाने में रिपोर्ट आने पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर दस्तयाबी की कार्यवाही की जा रही है।

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