जशपुर। अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह (भा.पु.से) ने छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34(6) के तहत जिले के सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य निर्देश:
- समय सीमा:
- मकान मालिक आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिन (30 दिसंबर 2024 तक) के भीतर अपने किरायेदारों की जानकारी थाना/चौकी में निर्धारित प्रारूप में जमा करें।
- नए किरायेदारों के मामले में जानकारी किराए पर रखने के 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
- आदेश का उल्लंघन दंडनीय:
- जानकारी उपलब्ध न कराने को भारतीय दंड संहिता की धारा 233 के तहत लोकसेवक के विधिपूर्ण आदेश के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा।
- आदेश न मानने पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- प्रारूप प्राप्त करने की सुविधा:
- किरायेदारों की जानकारी जमा करने हेतु प्रारूप सभी थानों और चौकियों में उपलब्ध है।
- मकान मालिक स्वयं थाना/चौकी जाकर प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।
- पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी अपने क्षेत्रों के मकान मालिकों को यह प्रारूप उपलब्ध कराएंगे।
- प्रचार-प्रसार:
- आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों और मुनादी के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।
- सोशल मीडिया, जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
- किरायेदारों की जांच:
- पुलिस द्वारा किरायेदारों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी और भविष्य में वैधानिक कार्यवाही के लिए इसका संधारण किया जाएगा।
आदेश का उद्देश्य:
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी रूप से व्यवसाय करने के लिए किराए पर रहने वाले लोगों के बीच अपराधी तत्व छिपे होने की आशंका रहती है। इस आदेश के तहत किरायेदारों का रिकॉर्ड बनाए जाने से ऐसे अपराधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी और भावी अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
पुलिस अधीक्षक का बयान:
पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने कहा, “थाना/चौकी प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करें और नियमित रूप से किरायेदारों का रिकॉर्ड संधारित करें, ताकि भविष्य में कार्रवाई में कोई समस्या न हो।”
यह आदेश जिले के सभी मकान मालिकों पर लागू होता है और इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।