छत्तीसगढ़

शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे

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अपराध क्रमांक 129/2025 धारा 69 भारतीय न्याय संहिता

आरोपी मार्कंडेय मिश्रा पिता रामयश मिश्रा, निवासी वाड्रफनगर, चौकी वाड्रफनगर, थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03/07/25 पीड़िता चौकी वाड्रफनगर उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि माह जनवरी वर्ष 2023 से पीड़िता की निवास स्थान पर किराए के मकान में रह रहे शिक्षक आरोपी मार्कंडेय मिश्रा द्वारा पीड़िता को शादी करने का प्रलोभन देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा,

पीड़िता द्वारा जब भी शादी करने की बात कही जाती थी तो आरोपी टालमटोल करता और उसे किसी दूसरे स्थान प्रतापपुर में ले जाकर रखा था परंतु शादी नहीं किया दिनांक 26/06/25 तक उसके साथ आरोपी मार्कंडेय मिश्रा पिता राम यश मिश्रा निवासी वाड्रफनगर के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया पीड़िता अपने आप के साथ धोखा होता देख अपने परिजनों के साथ चौकी आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रही है।

पीड़िता की रिपोर्ट पर चौकी वाड्रफनगर में अपराध क्रमांक 129/25 धारा 69 bns कायम कर विवेचना में लिया गया आरोपी मार्कंडेय मिश्रा पिता रमेश मिश्रा निवासी वाड्राफनगर की पता तलाश कर आरोपी को आज दिनांक 04/07/25 को विधिवत गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय वाड्रफनगर से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल किया गया है।

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