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सड़क उपयोगकर्ताओं/ट्रक चालकों से डकैती करने और संदिग्ध परिस्थिति में आपस में गपशप करने वाले गैंग के दो लोगो को पुलिसने किया गिरफ्तार

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रघुनाथपल्ली थाना कांड़ संख्या – 607 दिनांक 17.11.2024 यू/एस यू/एस-310(4)/310(5)बीएनएस/शस्त्र अधिनियम की धारा-25/विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा-4/5 की जांच के दौरान। आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

पुलिस सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 16/17.11.2024 की मध्य रात्रि में, जब अतिरिक्त सहायक निरीक्षक डी.के. गरनायक, हवलदार पी.के. पांडा, सी/633 आर.के. बाग, सी/1277 पी.के. एक्का, सी/1251 ए.पी. जायसवाल, और सी-732 यू.के. भोई के साथ पुलिस वाहन में रघुनाथपल्ली थाना क्षेत्र और आसपास के इलाकों में रात्रि गश्त कर रहे थे।

गश्त के दौरान लगभग 02.30 बजे उन्हें विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली कि कुछ लोग सड़क उपयोगकर्ताओं/ट्रक चालकों से डकैती करने और संदिग्ध परिस्थिति में आपस में गपशप करने के लिए हथियार और अन्य घातक हथियारों के साथ तरकेरा पंप हाउस के पास एक सुनसान जगह यानी अंधेरे वाली स्थान पर एकत्र हुए हैं। सूचना की सत्यता को सत्यापित करने के लिए पुलिस की गश्ती दल तुरंत सूचित स्थान की ओर बढ़े। प्राप्त सूचना के संबंध में संभावित पुलिस कार्रवाई के दौरान स्वतंत्र गवाह के रूप में उद्धृत करने के लिए कुछ व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिए व्यापक खोज की, लेकिन घटनास्थल पर कोई नहीं मिला।

हालांकि, काफी पीछा करने के बाद पुलिस तीन लोगों को पकड़ने में सक्षम हो सके और छह लोग मौके से भाग गए। पूछे जाने पर पकड़े गए लोगों ने अपनी पहचान 1) आलोक प्रजापति (28) पुत्र अवध प्रजापति, चोराटोला, थाना – रघुनाथपाली, राउरकेला, (2) सोनू समासी (30) पुत्र मंगुलु समासी, लालमाटी रूपटोला पीएस- रघुनाथपाली, राउरकेला, जिला- सुंदरगढ़, (3) धनु बहादुर (22) पुत्र इंका बहादुर, रूपटोला थाना – रघुनाथपाली, राउरकेला के रूप में बताई और उन्होंने खुलासा किया कि अन्य व्यक्ति जो एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो पंजीकृत संख्या- OR-05-AC-7969 में भाग गए हैं, उनके नाम मोहित महंतो, सिपुन पात्रा, अभिषेक ढाला, मकुलु और अन्य हैं। तलाशी के दौरान आलोक प्रजापति के कमर में बायीं ओर एक देशी पिस्तौल व दो जिंदा बम, धनु बहादुर के पास से एक प्लास्टिक के पॉली बैग में एक तलवार व दो टॉर्च, सोनू समासी के पास से एक चाकू बरामद हुआ। पकड़े गए अपराधियों से लगातार पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वे बम, चाकू और रॉड आदि का उपयोग करके सड़क उपयोगकर्ताओं और मोटर चालकों से डकैती करने के लिए रात के विषम समय में वहां एकत्र हुए थे।

चूंकि आरोपी व्यक्ति स्पष्ट रूप से रात के विषम समय में तरकेरा पंप हाउस के पास एकांत स्थान पर एक संदिग्ध परिस्थिति में घातक हथियारों, जिंदा बम, चाकू, रॉड से लैस होकर डकैती करने की तैयारी में एकत्र हुए थे, इसलिए उन्हे धारा-310(4)/310(5)बीएनएस/शस्त्र अधिनियम की धारा-25/विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा-4/5 के तहत उत्तरदायी पाया गया हैं। स्वतंत्र गवाहों के अभाव में मौजूद पुलिस कर्मियों अतिरिक्त सहायक निरीक्षक डीके गरनायक और हवलदार पीके पांडा की उपस्थिति में सभी आरोपियों के हथियार अपने कब्जे में ले लिए जिसमें एक पिस्तौल, प्लास्टिक के पॉली बैग में दो जिंदा बम, एक तलवार, एक चाकू, दो टॉर्च लाइट थी।
गिरफ्तार आरोपियों में
1• दिलीप केसरी देव उर्फ ​​मुना (37) पुत्र उदित प्रताप केसरी देव, देवगांव, थाना बोनई, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़,

2• शिवम सिन्हा (30) पुत्र राजकुमार सिन्हा, निवासी बसंती कॉलोनी, क्वार्टर नंबर एफएल/105, थाना उदितनगर, जिला सुंदरगढ़ है।

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