⏺️ जिले के 02 अलग-अलग थानों में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध में 02 आरोपियों को दबोचा गया,
⏺️ पहले प्रकरण में लंबे समय से दुष्कर्म का फरार चल रहा स्थाई वारंटी आरोपी वासिफ अंसारी को रांची (झारखंड) से गिरफ्तार किया गया,
⏺️ आरोपी के विरूद्ध थाना में धारा 376(2)(ढ), 493 भा.द.वि. एवं 3(2-5) एससी/एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध,
⏺️ दूसरे प्रकरण में विवाहिता के घर जाकर छेड़छाड़ के मामले में आरोपी इन्दर साय को तत्काल किया गया गिरफ्तार,
⏺️ आरोपी इन्दर साय के विरूद्ध थाना में भारतीय न्या.संहिता की धारा 332(ख), 74 का अपराध पंजीबद्ध,
पहले प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जशपुर जिले के एक थाना क्षेत्र के ग्राम की 28 वर्षीय युवती ने माह जनवरी 2024 में थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका वर्ष 2018 में वासिफ अंसारी निवासी सिमडेगा से जान पहचान हुआ था, तब वासिफ अंसारी ने एक दिन वर्ष 2019 में इसके पास आकर आदिवासी युवती होना जानकर शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया, तत्पष्चात् झांसा देकर वर्ष 2023 तक दुष्कर्म करता रहा। प्रार्थिया द्वारा शादी करने हेतु कहने पर वह साफ इंकार कर दिया। प्रार्थिया युवती की रिपोर्ट पर थाना में धारा 376(2)(ढ), 493 भा.द.वि. एवं 3(2-5) एससी/एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी वासिफ अंसारी अपने विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी पाकर गिरफ्तारी से बचने के लिये फरार हो गया, पुलिस द्वारा फरारी में चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय से आरोपी के विरूद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था।
पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा पुराने प्रकरण के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु उप पुलिस अधीक्षक स्तर के नेतृत्व में सायबर सेल को सम्मिलित कर विषेष अभियान चलाया जा रहा है, एवं वे स्वयं मानीटरिंग कर रहे हैं। उक्त प्रकरण के फरार आरोपी की पतासाजी हेतु उप पुलिस अधीक्षक श्री भावेष समरथ के नेतृत्व में विगत 15 दिनों से पुलिस टीम झारखंड के विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही थी, इसी दौरान आरोपी के रांची क्षेत्र के पुंदाग में होने की जानकारी मिली, टीम द्वारा दबिश देकर उक्त आरोपी को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी वासिफ अंसारी उम्र 29 साल निवासी ईदगाह मोहल्ला सिमडेगा (झारखंड) के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 28.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उप पुलिस अधीक्षक श्री भावेश समरथ, उप निरीक्षक सुनील सिंह, स.उ.नि. मनोज साहू, प्र.आर. छविकांत पैंकरा, आर. 315 राजेन्द्र तिर्की एवं सायबर सेल से उप निरीक्षक नसरूद्दीन अंसारी एवं अन्य स्टाॅफ का योगदान रहा है।
दूसरे प्रकरण में विवाहित प्रार्थिया उम्र 22 वर्ष ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके घर में दिनांक 26.11.2024 को धान कटाई एवं धुलाई कराकर रात्रि में खाना खाकर सो रहे थे, उसी दौरान रात्रि लगभग 10 बजे इनके गांव का आरोपी इन्दर साय इनके घर का सांकल को तोड़कर अंदर आ गया और बदनियति से छेड़छाड़ करने लगा, प्रार्थिया एवं उसके पति द्वारा मना करने पर वह वहां से भाग गया। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना में भारतीय न्या.संहिता की धारा 332(ख), 74 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान आरोपी घटना घटित कर फरार था जिसे दिनांक 28.11.2024 को मुखबीर सूचना पर दबिश देकर एक जंगल से अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में उसके द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी इन्दर साय उम्र 30 साल के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 28.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक रामसाय पैंकरा, स.उ.नि. बैजंती किण्डो, प्र.आर. 213 लक्ष्मण सिंह, आर. उमेष भारद्वाज का योगदान रहा है।