छत्तीसगढ़

बुजुर्गों को अपने पुत्र- पुत्रियों से भरण पोषण पाने का विधिक अधिकार

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कोरबा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार साहू ने वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित किया। उन्होने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ माता-पिता को अपने पुत्र-पुत्रियों से भरण पोषण पाने का अधिकार है। इसके लिये भरण पोषण अधिकरण अधिकारी एसडीएम होते है, उनके कार्यालय में भरण-पोषण का आवेदन पत्र लगाया जाता है।

माता-पिता को अधिकतम 10,000 रुपये मासिक भरण पोषण पाने का अधिकार दिया गया है। उन्होने बुजुर्गो से कहा कि सबसे पहले आप अपने शरीर एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी अन्य प्रकार की तकलीफ होती है, जैसे किसी इलाज एवं पेंशन से संबंधित मामले में तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के पैरालीगल वालीटिंयर्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
पैरालीगल वालीटिंयर्स जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नियमानुसार आपके तकलीफ को दूर करने का प्रयास करेगा। इस अवसर पर डा. ममता भोजवानी, ज्योति अग्रवाल, जिला अपर सत्र न्यायााधीश, कोरबा, सीमा प्रताप चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजि. कोरबा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोरबा, मंजीत जांगड़े, ऋचा यादव, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा, पीएलव्ही. वरिष्ठ नागरिक भीमराव श्यामकुंवर, पीएल सोनी, पैरालीगल वालीटिंयर्स गोपाल चन्द्रा एवं अहमद खान उपस्थित थे।

 

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