छत्तीसगढ़

पीड़ित 30 परिवारों को 01 करोड़ 20 लाख रुपये की मुआवजा राशि का किया गया भुगतान

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बलरामपुर  कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के निर्देशन में प्राकृतिक आपदा से जनहानि हानि के प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर श्री इन्द्रजीत बर्मन ने आरबीसी 6-4 के तहत 30 आपदा पीड़ि़त में जनहानी के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।

जिसमे मृतक गणेश नगेशिया, रतन, उमेश राम, रिंका, स्पर्श राजवाड़े, विफना नगेशिया, कुमारी दईया, मुन्नी बाई, केशकुमारी, भागीरथी, सुभाष चन्द्र जगते, अवनीश कुमार, प्रद्युमन कुशवाहा, रामसाय, करन अगरिया, राजकुमारी, दिव्यांशी, हमेश लाल, मुन्ना प्रसाद, प्रियांशु, कबिलासो जगते, ताराचंद जायसवाल, चिंतामणि पैकरा, फूलमति खलखो, देवधनी, अंश कुमार, जयकुवर यादव, रामसिंह, पार्वती एवं राजू पनिका के परिजनों को प्राकृतिक आपदा से जनहानि के लिए 04-04 लाख कुल 01 करोड़ 20 लाख रुपये का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है

ज्ञातव्य है कि प्राकृतिक आपदा से होने वाले जनहानि, पशु हानि, मकान क्षति व फसल क्षति के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 6-4 में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। जनहानि होने पर मृतक के विधिक वारिस को 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए अपने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम रिपोर्ट, पहचान पत्र व बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।

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