रायगढ़

झगड़ा–विवाद करने वाले पांच व्यक्तियों पर जूटमिल पुलिस की कार्रवाई, धारा 170 BNSS के तहत भेजा गया जेल

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रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन पर शांति व्यवस्था में बिगाड़ने वालों पर जूटमिल पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अलग-अलग तीन मामलों में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के तहत न्यायालय पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया।

पहला मामला एफसीआई गोदाम क्षेत्र का है, जहां गोविंदा सिंह पिता मदन सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी अपने मोहल्ले के एक व्यक्ति से बीते 26 अगस्त को झगड़ा-विवाद किया था। आज शिकायत जांच करने पहुंचे पुलिस स्टाफ के सामने ही गोविंदा ने गाली-गलौज कर गवाहों को धमकी दी और झगड़े पर उतारू हो गया। पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में लेकर थाने लाया।

दूसरा मामला छातामुड़ा चौक का है, जहां फेरीवाले तीन युवक – शाहीन खान पिता अनिस खान उम्र 30 वर्ष, राजिन खान पिता लतीफ खान उम्र 27 वर्ष और आरिफ खान पिता सूरज खान उम्र 19 वर्ष, निवासी खडेराभान थाना सानोदा जिला सागर (मध्यप्रदेश) हाल मुकाम मिनीमाता चौक धर्मशाला रायगढ़ – ने रहवासियों के पूछताछ पर हंगामा किये  और पुलिस की समझाइश पर भी नहीं माने, पेट्रोलिंग टीम ने तीनों को पकड़कर थाने लाया।

तीसरा मामला सोनूमुडा काली मंदिर के पास का है, कल रात्रि बलराम साहू पिता स्व जगमोहन साहू उम्र 26 वर्ष शराब के नशे में मोहल्लेवासी के साथ गाली गलौज कर रहा था, शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची जिनके समक्ष बलराम साहू कौन मेरे खिलाफ झूठा शिकायत किया है कहकर मोहल्लेवासियों को धमकी देने लगा जिसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया ।

जूटमिल पुलिस द्वारा शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए अनावेदकों को गिरफ्तार कर इस्तगासा क्रमांक 192/2025, 193/2025 और 194/2025  उनके विरुद्ध धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की और एसडीएम न्यायालय पेश कर जेल दाखिल कराया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, आरक्षक धनेश्वर उरांव और जितेश्वर चौहान की सक्रिय भूमिका रही।

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