छत्तीसगढ़

सरगुजा पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्यवाही जारी

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थाना उदयपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी की हुई गिरफ्तारी

आरोपी द्वारा नाबालिक से शादी का प्रलोभन देकर किया गया दुष्कर्म।

आरोपी के विरूद्व धारा 64(2)ड बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत सख्त कार्यवाही।


पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल (भा.पु.से.) के निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्यवाही लगातार व तेजी से की जा रही है। इसी कड़ी में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा नाबालिक से शादी करने का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

प्रकरण में पीड़िता के नाना द्वारा थाना उदयपुर में इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी पीड़िता नातिन को गांव का रामसिंह शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार जंगल में दुष्कर्म को अंजाम दिया गया है, एवं दिनांक 25/07/2024 को भी पीड़िता अपनी बहनों एवं सहेलियों के साथ बैल चराने के लिए जंगल गई हुई थी, वहां पर आरोपी रामसिंह आकर पीड़िता के साथ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना उदयपुर में बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण पंजीबद्व उपरांत थाना उदयपुर पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी का हरसंभव प्रयास किया जा रहा था, इसी दौरान जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी रामसिंह अपने सकूनत में आया हुआ है, इसी सूचना के आधार पर थाना उदयपुर पुलिस द्वारा त्वरित टीम तैयार कर आरोपी को उसके सकूनत निवासी डाहीमार से घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त की। जिसके विरूद्व उचित वैधानिक/गिरफ्तारी कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

प्रकरण के गिरफ्तार आरोपी रामसिंह, उम्र 19 वर्ष निवासी डाहीमार थाना उदयपुर, जिला सरगुजा छ.ग.।

प्रकरण के आरोपी के पता-तलाश एवं गिरफ्तारी में थाना उदयपुर से निरीक्षक कुमारी चन्द्राकर, उपनिरीक्षक सम्पत पोटाई, सउनि दिलीप दुबे, प्र.आर. देवनारायण सिंह पैंकरा, आर. सुरेन्द्र बारी, महिला आरक्षक प्रियंका तिर्की, सावित्री ध्रुवे इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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