छत्तीसगढ़

आखिरकार नप गए अनुकंपा नियुक्ति का बेजा फायदा उठाने वाले बाबू जीवन यादव, आगे हो सकती है बर्खास्तगी की कार्यवाही

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गौरेला पेंड्रा मरवाही लगभग एक दशक से ज्यादा समय तक अनुकंपा नियुक्ति का बेजा फायदा उठाने वाले बीईओ ऑफिस मरवाही में पदस्थ बाबू जीवन यादव को जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला पेंड्रा मरवाही रजनीश तिवारी ने निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान जीवन यादव को विकासखंड शिक्षा अधिकारी पेंड्रा में रहना होगा जहां उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। ऐसा माना जा रहा है कि आरो प पूर्णतः सिद्ध होने पर जीवन यादव पर बर्खास्तगी की गाज भी गिर सकती है!!!

इस संबंध मे गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जीवन लाल यादव सहायक ग्रेड 2 कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मरवाही के विरुद्ध फर्जी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने कीशिकायत की जॉच, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति द्वारा किया जाकर, उक्त जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर आदिवासी विकास‌ जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही ७०ग० के द्वारा पत्र कमांक 5307 दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दु कमांक 1 से 12 तक व कमांक 01 से 03 तक अभिमत प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रतिवेदन पर कार्यवाही नहीं हो पाई थी जिस पर हुई शिकायत पर पुनः कार्यालयीन पत्र कमांक 3977 दिनांक 20.11.2025 के माध्यम से 4 सदस्यीय समिति का गठन कर, उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं कमांक 1 से 12 तक अभिमत (कमांक 1 से 3 तक का एवं  जीवन लाल यादव, (सहायक ग्रेड-2) के द्वारा लिखित में प्रस्तुत पक्ष दिनांक21.08.2025/13.10.2025 का विश्लेषण / प्रतिपरीक्षण कराया गया है। तत्पश्चात् विश्लेषण / प्रतिपरीक्षण कर समिति के द्वारा दिनांक 26.11.2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

जिसमें पूर्व समिति के द्वारा दिये गये बिन्दु कमांक 1 से 12 तक व क्रमांक 01 से 3 तक के अभिमत से प्रतिपरीक्षण समिति के द्वारा भी सहमत होने का लेख करते हुये, दो बिन्दुओं में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनों प्रतिवेदन के आधार पर  जीवन लाल यादव, सहायक गेड 2 कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मरवाही के विरूद्ध प्रथम दृष्टया शिकायत की पुष्टि होने के फलस्वरूप छ०म० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री यादव सहायक ग्रेड-2 का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी-पेण्ड्रा निर्धारित किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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