छत्तीसगढ़

थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही

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आरोपी द्वारा पीड़िता कों शादी का झांसा देकर कारित की गई थीं घटना।

नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही।

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि पीड़िता दिनांक 04/09/25 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मनिक प्रकाशपुर कोतवाली निवासी रोहित केरकेट्टा पीड़िता कों शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है, और अब साथ मे रखने से इंकार कर रहा है, पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना मणीपुर मे आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 239/25 धारा 137(2), 64 (2) (ड) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4,6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *रोहित केरकेट्टा आत्मज सूरज प्रसाद केरकेट्टा उम्र 21 वर्ष साकिन मानिकप्रकाशपुर खुखरीपारा थाना कोतवाली अंबिकापुर* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी   मणीपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय, आरक्षक पवन यादव, अनिल सिंह सक्रिय रहे।ोपी द्वारा पीड़िता कों शादी का झांसा देकर कारित की गई थीं घटना।
:- नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही।

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि पीड़िता दिनांक 04/09/25 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मनिक प्रकाशपुर कोतवाली निवासी रोहित केरकेट्टा पीड़िता कों शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है, और अब साथ मे रखने से इंकार कर रहा है, पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना मणीपुर मे आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 239/25 धारा 137(2), 64 (2) (ड) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4,6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *रोहित केरकेट्टा आत्मज सूरज प्रसाद केरकेट्टा उम्र 21 वर्ष साकिन मानिकप्रकाशपुर खुखरीपारा थाना कोतवाली अंबिकापुर* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी   मणीपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय, आरक्षक पवन यादव, अनिल सिंह सक्रिय रहे।

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