छत्तीसगढ़

पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी 02 घंटे में गिरफ्तार

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दिनांक 15 अगस्त 2025 को थाना बैकुण्ठपुर के अंतर्गत चौकी पोड़ी बचरा क्षेत्र में पत्नी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मात्र 02 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। प्रार्थी प्रदीप तिग्गा द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त 2025 की शाम को मृतिका सूरजमनी एवं उसका पति सहेलाल तिग्गा, ग्राम गोविन्दपुर निवासी, सुअर बेचने के उपरांत ग्रामवासी धर्मजीत सिंह के घर गये थे।

वहां भोजन-पान के उपरांत वे घर नहीं लौटे। अगले दिन सुबह मृतिका का शव विजय सिंह के घर के सामने रक्तरंजित अवस्था में मिला, जबकि आरोपी सहेलाल तिग्गा हाथ में बांस का डण्डा लिये घटनास्थल पर मौजूद था। पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में पत्नी के साथ विवाद होने पर डण्डे से प्रहार कर उसे गिरा देने की बात स्वीकार की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 0/25 धारा 194 बीएनएसएस एवं अपराध क्रमांक 0/25 धारा 103 (1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन, घटनास्थल निरीक्षण एवं नजरी नक्शा तैयार कर, घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी, साधारण मिट्टी, घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा, तथा आरोपी के पहने हुए खून से सने कपड़े (तौलिए एवं जांघिया) जब्त किये गये। आरोपी द्वारा दिये गये मेमोरण्डम कथन में उसने अपराध कबूलते हुए प्रार्थी के बयान की पुष्टि की।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सहेलाल तिग्गा (62 वर्ष) निवासी गोविन्दपुर को 15 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु न्यायालय पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। इस त्वरित एवं सराहनीय कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप-निरीक्षक अब्दुल मुनाफ, सहायक उप-निरीक्षक महेश कुशवाहा, प्रधान आरक्षक 351 सुनील साहू, आरक्षक 250 मनोज पाण्डेय, 486 सुनील मरावी एवं 509 रोशन एक्का का उल्लेखनीय योगदान रहा।

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