छत्तीसगढ़

देह व्यापार के प्रकरण में फ़रार एक महिला सहित तीन आरोपी गिरफ़्तार

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पूर्व में एक महिला को गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था शेष दो आरोपी घटना के बाद से फ़रार थे

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.11.2025 को मुखबिर से सूचना मिला कि आकाशवाणी चौक के पास एक घर में अनैतिक देह व्यापार हो रहा है, जिसमें युवक व युवतियों से अवैध रूप से वेश्यावृत्ति कराई जा रही है।

प्राप्त सूचना के आधार पर सूचना की सत्यता की जांच उपरांत महिला थाना अम्बिकापुर अपराध क्रमांक 17/2025, धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपियों की तलाश की जा रही थी। आकाशवाणी चौक के निकट एक मकान से महिला आरोपी की गिरफ़्तारी की गई थी। महिला के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करते दिनांक 10/11/25 को गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

विवेचना में अग्रीम कार्यवाही करते पुलिस टीम को सूचना मिली की पूर्व में गिरफ्तार महिला का पति सुनील कुमार भी अपराध में सहयोगी है महिला जो ग्राहक ढूँढती है एवं उसका साथी हेमंत दास देह व्यापार के लिए लड़कियों को ग्राहक तक लाने- ले जाने का काम करता है। प्राप्त सूचना ने आधार पर पुलिस टीम द्वारा आरोपियों संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई।

दिनांक 13/12/2025 को आरोपी 1. सुनील कुमार, पिता कमला साव, उम्र 40 वर्ष, निवासी मयापुर, जिला सरगुजा 2. हेमंत दास, पिता स्व. राजेश दास, उम्र 33 वर्ष, निवासी तेलसखरिया, थाना दरिमा, एवं एक अन्य महिला को अंबिकापुर स्थित एक मकान से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसमें अपना जुर्म स्वीकार किया जिससे तीनो आरोपियों को गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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