छत्तीसगढ़

आरोपी हसनू खाखा पिता घासीराम खाखा उम्र 47 वर्ष, निवासी देवरी, थाना धौलपुर, जिला सरगुजा

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अपराध क्रमांक 14/2025 धारा 281 125 105 बीएनएस

थाना चांदो क्षेत्र के कंठी घाट में बारातियों से भरी बस खाई में गिरने के मामले में आरोपी बस मालिक को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हेमंत कुजुर्, ग्राम धारनगर, थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर द्वारा थाना चांदो में उपस्थित आकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि बस वाहन क्रमांक सीजी 15 ए 7322 का चालक द्वारा ग्राम धारानगर से बरगढ़ झारखंड के लिए बस में क्षमता से अधिक सवारी बैठा कर ले जा रहा था, जो कंठी घाट रोड में बस घाट से नीचे गिर जाने से मुझे व लगभग 60 लोगों को गंभीर चोट आई है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चांदो में अपराध क्रमांक 14/2025 धारा 281 125 105 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान घटना की संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा कर विवेचना करते हुए पूर्व में वाहन चालक विपिन कुजूर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है,

इसी कड़ी में विवेचना दौरान वाहन चालक द्वारा बताया गया कि बस को ग्राम देवरी का हसनू खाखा पिता घासीराम खाखा उम्र 47 वर्ष, निवासी देवरी थाना धौलपुर के द्वारा वाहन चालक विपिन को वाहन में क्लच ब्रेक खराब होने वाहन का स्थिति जर्जर होने व आवश्यकता से अधिक बस में सवारी बैठाने तथा खतरनाक घाटियों से होकर जाने के लिए वाहन चालक विपिन को जबरन भेजना पाए जाने पर आरोपी हंसमुख खाखा को आज दिनांक 27/05 /2025 गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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