छत्तीसगढ़

8 लाख रूपये कीमत के 3280 नग नशीली इंजेक्शन को थाना रामानुजनगर पुलिस ने किया जप्त

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एनडीपीएस एक्ट के तहत् मामला पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर रही पुलिस।

सूरजपुर। डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर श्री एम.आर.आहिरे (भा.पु.से.) ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को नशे के विरूद्ध जीरो टारलेस की नीति अपनाते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए है। इसी तारतम्य में दिनांक 11.07.2024 को थाना रामानुजनगर पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सुमेरपुर तालाब के पास संदिग्ध रूप से 2 प्लास्टिक बोरी पड़ा है जहां गांव के लोग काफी भीड़ लगाए है।

थाना रामानुजनगर पुलिस ने सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु रवाना होकर मौके पर पहुंची जहां गवाहों के समक्ष विधिवत् संदिग्ध वस्तु 2 प्लास्टिक बोरी की तलाशी ली गई जिसमें प्रतिबंधित दवाई एविल इंजेक्शन 1480 नग व ब्यूप्रेनॉरफिन इंजेक्शन 1800 नग कुल 3280 नग नशीली इंजेक्शन पाया गया जिसकी बाजारू कीमत करीब 8 लाख रूपये है।

प्रतिबंधित दवाई के स्वामी का पता न चलने पर धारा 106 बीएनएसएस के तहत जप्त कर अपराध क्रमांक 121/24 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी सरगर्मी से की जा रही है।

कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी प्रेमनगर नरेन्द्र सिंह पुजारी के मार्गदर्शन में  थाना प्रभारी रामानुजनगर राजेन्द्र साहू, एएसआई मनोज पोर्ते, आरक्षक दीपक यादव, अमलेश्वर सिंह, देवान सिंह व सैनिक पंकज पटेल सक्रिय रहे।

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