
सरगुजा, 11 जनवरी 2025। सरगुजा पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और जबरन दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना लुंड्रा पुलिस टीम ने इस प्रकरण में कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
पीड़िता के परिजन ने 4 जनवरी 2025 को थाना लुंड्रा में शिकायत दर्ज कराई कि 2 जनवरी 2025 को उनकी नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाने की आशंका जताई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 04/25 धारा 137 (2) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
आरोपी ने कबूला अपराध
पुलिस द्वारा नाबालिग का पता लगाकर उसे बरामद किया गया। महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी मंगल साय उर्फ पंकज (उम्र 19 वर्ष, निवासी मंहगई, थाना प्रेमनगर, जिला सूरजपुर) ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसके खिलाफ 87, 64(2)(ड) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
सख्त कार्रवाई जारी
सरगुजा पुलिस नाबालिगों से जुड़े अपराधों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी लुंड्रा उप निरीक्षक शिशिरकांत सिंह, सहायक उप निरीक्षक विजय गुप्ता, महिला आरक्षक अंब्रोसलता, आरक्षक वीरेंद्र खलखो, निरंजन बड़ा, बालकेश्वर राम और शिव प्रसाद खलखो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
सरगुजा पुलिस ने बाल अपराधों के मामलों में कठोर कार्रवाई की प्रतिबद्धता जताई है और आगे भी ऐसे मामलों में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।