छत्तीसगढ़

शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म एवं गर्भपात कराने के मामले मे सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही जारी, मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार

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🔷 थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही।
🔷 महिला सम्बन्धी अपराधों मे शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

सरगुजा पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराधों मे शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 03/10/24 कों थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता की जानपहचान वर्ष 2018 मे नौकरी की तैयारी करने के दौरान रसूलपुर अम्बिकापुर निवासी फिरोज अहमद सिद्दीकी उर्फ़ टीनू से हुआ था, कि घटना दिनांक 23/12/18 कों आरोपी फिरोज अहमद पीड़िता कों अपने घर घूमने ले जाने की बात बोलकर ले गया और इस दौरान आरोपी पीड़िता कों पसंद करने की बात बोलकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं घटना दिनांक के पश्चात भी आरोपी द्वारा लगातार पीड़िता कों शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं, अंतिम बार 13/07/24 कों जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गई हैं, घटना के दौरान पीड़िता के गर्भवती होने जबरन गर्भपात कराया गया हैं, और अब आरोपी पिड़िता से शादी करने से इंकार कर रहा हैं, मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 680/24 धारा 64 (2) (एम), 88, 296 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी फिरोज अहमद सिद्दीकी का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम फिरोज अहमद सिद्दीकी उम्र 35 वर्ष साकिन रसूलपुर अम्बिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक रम्भा साहू,प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, आरक्षक विवेक राय, चित्रसेन प्रधान शामिल रहे।

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