छत्तीसगढ़

मवेशियों के साथ क्रूरता और अवैध परिवहन का मामला, तीन आरोपी गिरफ्तार

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बलरामपुर–रामानुजगंज। पशु क्रूरता और अवैध रूप से मवेशियों को ले जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चौकी डिंडो में इस संबंध में अपराध क्रमांक 76/2025 पशु परीक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 10 बजे मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम मरमा बैजनपारा में तीन–चार व्यक्ति पांच मवेशियों को मारते–पीटते हुए झारखंड स्थित बूचड़खाने की ओर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए पीछा कर आरोपियों को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी डिंडो पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति की तस्दीक की। पूछताछ के दौरान आरोपियों से मवेशियों के खरीद–बिक्री संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम तनुज सिंह (निवासी सिरै खुर्द, थाना रंका, जिला गढ़वा, झारखंड), संतोष (निवासी ग्राम धार्मि, थाना रामचंद्रपुर) एवं शहंशाह अंसारी (निवासी अनुरुधपुर, थाना रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज) बताए।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच मवेशियों को जब्त कर चौकी डिंडो लाया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को 23 दिसंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक नवल किशोर दुबे, सहायक उपनिरीक्षक मारियानुस खलखो, आरक्षक दीपक बघेल, शिवनारायण सिंह, संदीप संजय तिर्की एवं शिव भजन पोर्टे की सक्रिय भूमिका रही।

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