छत्तीसगढ़

दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड जांजगीर-चांपा में ऐतिहासिक फैसला: मासूम से दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा

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लोकेशन जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़
गोपाल शर्मा
मो 9827945300


जांजगीर-चांपा जिला न्यायालय ने मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश कुमारी सुनीता साहू ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड (फांसी) की सजा दी है दोषी: आरोपी शंकर निषाद को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई वारदात: 14 अगस्त 2022 को आरोपी ने पहचान का फायदा उठाकर पीड़िता को बलगला पहाड़ पर ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर पत्थर व ब्लेड से हमला कर उसकी नृशंस हत्या कर दी थी 

न्याय: घटना के 3 साल बाद, डभरा थाना क्षेत्र के इस मामले में मृतिका के अजजा (ST) वर्ग से होने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कड़ी सजा का ऐलान किया  न्यायाधीश: विशेष सत्र न्यायाधीश कुमारी सुनीता साहू की कोर्ट ने इस जघन्य अपराध के लिए आरोपी को ‘मृत्युदंड’ के योग्य माना कानून के इस कड़े प्रहार ने समाज में एक बड़ा संदेश दिया है कि बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए न्याय प्रणाली में कोई जगह नहीं है

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