छत्तीसगढ़

शादी करने का झांसा देकर पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे

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थाना रामचंद्रपुर
जिला बलरामपुर रामानुजगंज
दिनांक 25/05/2025
अपराध क्रमांक 13/2025
धारा 376(2-ढ) 313 भादवि 04,06 पॉक्सो एक्ट

आरोपी मुकेश सिंह पिता राजेंद्र सिंह, उम्र 22 वर्ष,जाति खैरवार, निवासी ग्राम रामचंद्रपुर, थाना रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज

पीड़िता आज दिनांक 25.05.2025 को थाना रामचंद्रपुर आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम रामचंद्रपुर के आरोपी मुकेश सिंह को जानती पहचानती है आरोपी का प्रार्थिया के गांव में आना जाना था।

आरोपी के द्वारा प्रार्थिया के साथ जनवरी 2021 से शादी का झांसा देकर बलात्कार करता रहा जो वर्ष 2023 में प्रार्थिया गर्भवती हो गई जिसे आरोपी के द्वारा प्रार्थिया को गर्भपात कराने के लिए शादी करने का वादा कर, दवाई खिलाकर गर्भपात कराया गया उसके बाद भी आरोपी के द्वारा प्रार्थिया के साथ शादी नहीं कर धोखा देता रहा है, आरोपी के द्वारा प्रार्थीया के साथ नाबालिक उम्र (16 वर्ष ) से ही बलात्कार करते आ रहा है। जिससे प्रार्थीया शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान हो कर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पीड़िता कि रिपोर्ट पर थाना रामचंद्रपुर में अपराध क्रमांक 13/2025, धारा 376(2-ढ) 313 भादवि 04,06 पॉक्सो एक्ट कायम कर त्वरित कार्यवाहीं करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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