छत्तीसगढ़

मां की हत्या मामले में आरोपी बेटे शिवम् मिश्रा को आजीवन कारावास, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

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पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां के राठौर मोहल्ला में 2 फरवरी 2024 को निर्मला बाई की हत्या के सनसनीखेज मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पेंड्रारोड की अदालत ने आरोपी बेटे शिवम् मिश्रा उर्फ शिवा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया है।

दरअसल मामला पेंड्रा  के पतगवां के रिटायर मोहल्ले में 2 फरवरी 2024 को दोपहर 12:45 बजे आरोपी शिवम् मिश्रा ने अपनी मां निर्मला बाई के साथ गाली-गलौज और विवाद किया, जिसके बाद मारपीट करते हुए लोहे की रॉड से निर्मला को गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। घायल अवस्था में निर्मला को जिला चिकित्सालय, गौरेला ले जाया गया और बाद में रायपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मृतका के रिश्तेदारों द्वारा पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने मामले में IPC की धारा 294, 506, 323, 302 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश किये गए साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निर्मला की मृत्यु लोहे की रॉड से आई गंभीर चोट को कारण बताया गया।

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती एकता अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपी शिवम् मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 323 के तहत हत्या का दोषी पाया और दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया।  इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।

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