छत्तीसगढ़

गौ हत्या के मामले में सूचना मिलने के 1 घंटे के भीतर घटना में संलिप्त 04 आरोपियों गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे

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अपराध क्रमांक 171/25 धारा 325, 229, 338 3(5) BNS एवं कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 एवं पशु क्रूरता अधि की धारा 11 (घ)

गिरफ्तार आरोपी
1. सरफराज अंसारी पिता अबू बकर अंसारी उम्र 26 वर्ष,
2. अबू बकर अंसारी पिता खालिम अंसारी उम्र 45 वर्ष,
3. इबरार अंसारी पिता अबू बकर अंसारी उम्र 18 वर्ष,
4. असलम अंसारी पिता जिलानी अंसारी उम्र 19 वर्ष सभी निवासी महावीरगंज चौकी विजयनगर थाना रामानुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आज दिनांक 15/10/2025 को प्रार्थी अस्तु यादव पिता कैलाश यादव निवासी ग्राम महावीर गंज थाना रामानुजगंज जिला बलरामपुर द्वारा चौकी विजयनगर उपस्थित आकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि कुछ आरोपियों द्वारा मिलकर गौ मांस खाने के लिए अपने घर में एक बछड़े को रात करीब 2 से 3 बजे बछड़े का वध कर  मांस का आपस में बंटवारा कर रहें है।

प्रार्थी कि रिपोर्ट पर मामले संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए चौकी प्रभारी विजयनगर द्वारा मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मय स्टाफ के मौके के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचकर संदिग्ध मकान की घेराबंदी कर गौ हत्या के मामले में संलिप्त कुल चार आरोपियों की हिरासत में लिया गया। आरोपीगण के घर से गौ मांस कच्चा एवं पका बरामद किया गया, साथ ही चाकू कटार आदि भी बरामद किया गया है।

गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपीगण द्वारा उपरोक्त अपराध करना तथा अन्य आरोपियों का शामिल होना स्वीकार किया गया है। मौके से गिरफ्तार आरोपी 1. सरफराज अंसारी पिता अबू बकर अंसारी उम्र 26 वर्ष, 2. अबू बकर अंसारी पिता खालिम अंसारी उम्र 45 वर्ष, 3. इबरार अंसारी पिता अबू बकर अंसारी उम्र 18 वर्ष, 4.  असलम अंसारी पिता जिलानी अंसारी उम्र 19 वर्ष सभी निवासी महावीरगंज चौकी विजयनगर थाना रामानुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज को आज दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक प्रमाण पर भेजा गया है।

मामले में पुलिस को सूचना प्राप्त होने के 1 घंटे के भीतर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में सम्मिलित चार आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधि संगत धाराओं में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर आरोपियों को विधिवत माननीय न्यायालय के समछ पेश कर सलाखों के पीछे भेजा गया है।

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