छत्तीसगढ़

थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही

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:- शराब के लिए पैसे माँगने पर नहीं देने पर आरोपी द्वारा अपनी माँ को डंडे से गंभीर चोट कारित कर की गई थी हत्या।
:- आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा किया गया जप्त।
:- गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी उप कुमार साकिन सेदम थाना बतौली का दिनाक 30/09/25 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी सेदम का रहने वाला हूं खेती किसानी का काम करता है, कि प्रार्थी लोग तीन बहन दो भाई हैं माता पिता एवं भाई बहन सभी लोग एक ही घर में रहते हैं।

प्रार्थी दिनांक 29/09/25 को मजदुरी करने सेदम तेलिया पारा गया था शाम को करीब 6.00 बजे घर वापस आया तो देखा कि प्रार्थी की मां तिजो बाई जमीन में पड़ी है पिता शनी राम एवं बहन घर में किनारे तरफ बैठे थे मां को देखा तो सांस नहीं चल रहा था पिता एवं बहन बतायी कि बड़ा भाई सुखन साय मां से शराब पीने के लिये पैसा मांग रहा था जो पैसा नहीं है बोलने पर प्रार्थी का भाई सुखन साय मां को लकड़ी का डण्डा से मारपीट किया है एवं जब पिता जी शनी राम मंझवार बीच बचाव किये तो सुखन साय पिता जी को भी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते लकड़ी की डण्डा से मारपीट किया है, जो चल नहीं पा रहें हैं

प्रार्थी की मां तिजो बाई को प्रार्थी का बड़ा भाई सुखन साथ शराब पीने के लिये पैसा मांगने और पैसा नहीं है बोलने पर लकड़ी के डंडा से मारपीट कर गंभीर चोट कारित करने से हत्या की घटना कारित किया गया है, घटना को प्रार्थी के पिता शनी राम एवं बहन देखे सुने हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 89/25 धारा 103(1), 296, 351(3), 115(2) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩ दौराना विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतिका के परिजनों का कथन लेख कर मामले के आरोपी सुखाने साय को पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *सुखन साय आत्मज शनी राम उम्र 27 वर्ष साकिन सेदम थाना बतौली* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त डंडा जप्त किया गया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट तिर्की, आरक्षक राजेश खलखो, राजू कुजूर, जोगी बड़ा, नवीन खलखो, संतोष बरवा, प्रदीप तिर्की, सैनिक रामभरोष तिर्की, गजानंद सिंह सक्रिय रहे।

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