छत्तीसगढ़

निवेशकों कों रकम दुगना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी कारित करने के चिटफण्ड के मामले मे शामिल आरोपी गिरफ्तार

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:- आरोपियों द्वारा शुभ साईं डीकोन इंडिया लिमिटेड कम्पनी का कार्यालय खोलकर संचालन कर करोडो की रकम निवेशकों से की गई थीं ठगी।
:- थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- पुलिस टीम द्वारा पूर्व मे कार्यवाही करते हुए कम्पनी के डायरेक्टर समेत कुल 05 आरोपियों कों किया जा चुका है गिरफ्तार।


⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सियाराम एक्का साकिन मानिकप्रकाशपुर थाना कोतवाली अंबिकापुर द्वारा दिनांक 15/10/19 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी कों वर्ष 2014 मे जानकारी मिला कि शुभ साईं डीकोन इंडिया लिमिटेड मे पैसा जमा करने पर जल्द रकम दुगना हो जायगा उक्त जानकारी के पश्चात प्रार्थी पीजी कॉलेज के सामने मनेन्द्रगढ़ रोड स्थित शुभ साईं डीकोन इंडिया लिमिटेड के किराये के कार्यालय मे गया जहा प्रार्थी कों संचालक जमुना चौहान, ओमप्रकाश घीवर एवं प्रकाश मणी मिले और कंपनी के बारे में जानकारी दिए और बताये कि पैसा 6 साल में दुगना हो जायगा, तब प्रार्थी 1000/- हजार रूपये मासिक किस्त की दर से 13 किश्त कुल 13000/- रुपये कम्पनी मे जमा किया एवं कपंनी का एजेट भी बन गया था और अपने जानपहचान वाले व्यक्तियों का पैसा शुभ साई डीकोन इंडिया लिमिटेड मे जमा करवाया,

प्रार्थी माह जुन 2015 मे पैसा जमा करने कंपनी के कार्यालय गया तो कार्यालय बंद मिला तथा जमुना चौहान, ओमप्रकाश घीवर एवं प्रकाश मणी से संपर्क करना चाहा तो सभी का मोबाईल बंद मिला तथा कार्यालय खाली मिला, वहां कोई भी नहीं मिले, कम्पनी के डायरेक्टर व अन्य पदाधिकारीयों के द्वारा अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज  के सामने मनेन्द्रगढ़ रोड स्थित किराये मे मकान मे कार्यालय खोलकर शुभ साई डीकोन इंडिया लिमिटेड कपनी का संचालन कर निवेशकों को कंपनी में रूपये जमा करने पर रकम दुगना करने का झांसा देकर रूपये जमा करवाकर कम्पनी बंद कर धोखाधड़ी कारित किये है, मामले मे प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 232/19 धारा 420, 34 भा.द.वि. इनामी चिट फंड एवं परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम 1975 की धारा 3, 4 एवं छत्तीसगढ़ के निछेपको का हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले मे पूर्व मे कार्यवाही करते हुए प्रकरण मे शामिल आरोपी (01) ओमप्रकाश घीवर, (02) धीरेन्द्र देवांगन (03) पूर्णेन्द देवांगन (04) सीमा देवांगन एवं (05) जमुना चौहान कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, एवं मामले मे शामिल अन्य आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था।

⏩ वर्तमान मे पुलिस टीम द्वारा मामले मे शामिल फरार आरोपी का लगातार पता तलाश किया जा रहा था, दौरान पता तलाश पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी प्रकाश मणी कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *प्रकाश मणी साहू आत्मज परदेशी राम साहू चौहान उम्र 42 वर्ष साकिन पहंदा थाना रानीतराई जिला दुर्ग* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक रश्मि सिंह, उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, आरक्षक घनश्याम देवांगन धीरज सिंह, जयनाथ राम सक्रिय रहे।

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