छत्तीसगढ़

आरोपी संदीप कुमार जायसवाल पिता राज नारायण जायसवाल उम्र 24 वर्ष निवासी गिरवानी थाना रघुनाथ नगर जिला बलरामपुर रामानुजगंज

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अपराध क्रमांक 174/25 धारा 34(२) आबकारी अधिनियम

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 17/09/25 को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चौकी वाड्रफनगर के सामने वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान वाड्रफनगर शहर की ओर से आ रही प्लैटिना मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी30 एफ 4406 को रोक कर उसके चालक से पूछताछ की गई जो अपना नाम संदीप कुमार जायसवाल पिता स्वर्गीय राज नारायण ग्राम गिरवानी थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर का होना बताया मोटरसाइकिल के पीछे सफेद रंग के बोरी में संदिग्ध सामान होने से उसके बारे में पूछताछ की गई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर बोरा की तलाशी ली गई जिसमें दो कार्टून अवैध रूप से अंग्रेजी शराब रखी हुई थी

एक कार्टून में 48 नग 8pm व्हिस्की की पाउच तथा दूसरे कार्टून में 24 नग हेवर्ड 5000 कैन बियर कुल 20.640 लीटर बियर शराब कुल कीमती 8640 रुपए का मिला उपरोक्त शराब को आरोपी अंग्रेजी शराब दुकान बकरिहवां बभनी उत्तर प्रदेश से खरीद कर लाना बताया तथा बनारस रोड स्थित होटल ढाबों में उसे बेचने की फिराक में था

गवाहों के समक्ष अवैध शराब एवं मोटरसाइकिल को जप्त करके आरोपी के विरुद्ध चौकी वार्डफ़नगर में अपराध क्रमांक 174/25 धारा 34(२) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपी संदीप कुमार जायसवाल पिता राज नारायण जायसवाल उम्र 24 वर्ष निवासी गिरवानी थाना रघुनाथ नगर जिला बलरामपुर रामानुजगंज को गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय वाड्रफनगर से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल किया गया है।*

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