जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख रूपये का ठगी करने वाले व्यक्ति पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही

लोकेशन :- जगदलपुर बस्तर
बोरपदर के व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी करने वाले फरार व्यक्ति पुलिस के गिरफ्त में
जगदलपुर – बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख रूपये लेने वाले आरोपी पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि प्रार्थी हरिनंदन सिंह पिता स्व० राम सिंह उम्र 64 साल जाति कलार निवासी चन्द्रशेखर वार्ड लाल बाग जगदलपुर ने 18 अगस्त को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन दिया कि नौकरी से रिटायर होने पर अभि घर पर रहते है, कि रिटायर का समय नजदीक होने से सन 2020-2021 में जगदलपुर के आस पास जमीन का तलाश कर रहा था कि इसका मुलाकात बोरपदर के बैधनाथ ठाकुर से होने से पुछताछ में पता चला कि बयागुडा टोल टेक्स नाका के पास तीन एकड नजूल जमीन है,
जिसे बयागुड़ा का दिलीप सावरा (नाग) कास्त कर रहा है. जो बेचने वाला है, तो वह जमीन दिलीप सावरा से प्रार्थी ने 10 लाख मे खरीद लिया चूंकि प्रार्थी नौकरी में था. इसलिए दिलीप साँवरा को खेती करने के लिए दिया था, दिलीप के लड़के का शादि होने को था. उसके कहने पर प्रार्थी ने दिलीप के आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खाते मे ऑनलाईन के माध्यम से लगभग 700000 / (सात. लाख) रूपये भुकतान किया गया था. तथा घेरा बन्दी आदि कार्य में 300000/ रुपये के करीब नगद दिया गया,
जब प्रार्थी नौकरी से रिटयार होकर वापस घर आया तो पता चला कि दिलीप ने वह जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है, प्रार्थी द्वारा जमीन के सम्बन्ध में स्टाम मे अनुबंध लिखा गया है, दिलीप सांवरा (नाग) ने अपने जमीन को बेचने के नाम पर बेयमानी पूर्वक प्रार्थी से 1000000/ (दत्त लाख) रूपये ले लिया प्रार्थी से छल करते हुये उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है. इस प्रकार दिलीप सांवरा (नाग) ने प्रार्थी के साथ धेखाधड़ी किया है।
लेन देन के सम्बन्ध में 18 प्रति दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट पर दिनाक 18/08/2025 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले में आरोपी का पता तलाश कर मिलने से पूछताछ कर अपराध कबूल करने पर मेमोरेण्डन कथन लिया गया है। आरोपी दिलीप सांवरा को पूर्व में गिरप्तार कर रिमाण्ड में भेजा गया है. घटना दिनांक से फरार सह आरोपी वैधनाथ ठाकुर को दिनाक 09.09.2025 को पता तलाश कर दबीश देकर पूछताछ कर अपराध कबूल करने पर गिरप्तार किया गया, परिजन को सूचना दिया गया, आरोपी का कृत्य धारा 420 34 भादवि० का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी-
निरीक्षक सुरेश कुमार जागड़े
प्रआर. उमेश चन्देल, कृष्णा मरावी, चोवादास गेंदले
आरक्षक भुवन सार्दुल, निरंजन वैध रहे।




