छत्तीसगढ़

प्रतिबंधित गुटका ,खैनी और तम्बाकू बेचने वाले दुकानों में बीडीओ और थाना प्रभारी का छापामारी , एस डी एम श्रुति राजलक्ष्मी के निर्देश पर असंतालिया से चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय तक की की गई मैराथन छापेमारी ,      

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11 दुकानदारों वसूला गया 18 सौ जुर्माना  , 

शैक्षणिक संस्थाओं से 100 मीटर की दूरी पर प्रतिबंधित गुटका खैनी तम्बाकू न बेचने की दी गई चेतावनी

चक्रधरपुर। जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एसडीएम चक्रधरपुर श्रुति राजलक्ष्मी के निर्देश पर शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी कंचन मुखर्जी के नेतृत्व एवं थाना प्रभारी  अवधेश कुमार और टीम के सहयोग से तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6 ए, 6 बी के तहत विशेष जांच अभियान असंतालिया से चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय तक की गई।

जिसमें शहर के विभिन्न जगहों पर एवं खास तौर पर शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की दुरी पर कोटपा 2003 अधिनियम के तहत अवैध रूप से प्रतिबंधित तम्बाकू गुटखा एवं खैनी बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ तम्बाकू नियंत्रण इकाई पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा अभियान चलाया गया।

इस दौरान कुल 11 दुकानों की जांच की गई जिसमें 3 दुकानदारों को कोटपा कानून उल्लंघन करते हुए पाया गया और उनसे 1800/- रूपये की जुर्माना वसूली गई। जिला परामर्शी मुक्ति बिरुआ ने बताया की छापामारी के दौरान विशेष रूप से स्कूल के आस -पास यानी 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी दुकानों की जांच की गई साथ ही दुकानदारों को सुझाव दिया गया कि शिक्षण संस्थान / सरकारी कार्यालय / अस्पताल एवं कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में धुम्रपान / तम्बाकू उत्पाद का उपयोग एवं तम्बाकू खाकर थूकने पर 1000/-रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अभियान के दौरान दुकानदारों को तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे एवं कोटपा 2003 अधिनियम की जानकारी भी दी गई एवं चेतावनी के साथ नहीं बेचने के लिए कहा गया। अभियान में तम्बाकू नियंत्रण इकाई पश्चिमी सिंहभूम के जिला परामर्शी, मुक्ति बिरुआ, सामाजिक कार्यकर्ता, अनूप बागे एवं चक्रधरपुर थाना के पुलिस बल शामिल रहे।

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