छत्तीसगढ़

चौकी केरजू पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही

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आरोपी द्वारा पीड़िता कों बहला फुसला कर ले जाकर शादी का झांसा देकर कारित की गई थीं घटना।

नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही।

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी दिनांक 05/07/25 को चौकी केरजू थाना सीतापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 27/06/25 कों प्रार्थी की नाबालिग लड़की घर से बिना किसी कों कुछ बताये कही चली गई है, जो आस पड़ोस रिस्तेदार मे पता तलाश करने पर भी नहीं मिल रही है, प्रार्थी द्वारा शंका व्यक्त किया गया है कि उसकी नाबालिग लड़की कों कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी केरजू थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 261/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा अपहृत बालिका एवं मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से पीड़िता कों आरोपी रामदुलार विश्वकर्मा आत्मज महेन्द्र विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष साकिन सरगा सुकबासुपारा चौकी केरजू थाना सीतापुर के कब्जे से बरामद किया गया है,

जो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का कथन लेख किया गया जो पीड़िता अपने कथन मे बताई कि आरोपी रामदुलार विश्वकर्मा पीड़िता कों शादी करने का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है, प्रकरण सदर मे धारा 87, 64(2) (एम) बी.एन.एस. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4.6 जोड़कर मामले के आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक गौरव पाण्डेय, उप निरीक्षक रघुनाथ भगत, चौकी प्रभारी केरजू सहायक उप निरीक्षक राजेश्वर महंत, प्रधान आरक्षक तीजलाल पैकरा, आरक्षक शिवमूरत किंडो, अनुराग बड़ा, मनोहर पैकरा सक्रिय रहे

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