छत्तीसगढ़

धोखाधड़ी एवं सूदखोरी के आरोप में कुख्यात सूदखोर इम्तियाज़ खान जबलपुर से गिरफ्तार, इसके सहयोगी राजू खान की पुलिस को तलाश

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लम्बे अरसे से पुलिस को थी तलाश, कई लोगो को बना चुका है ठगी / ऋण के दुश्चक्र का शिकार

धारा
चरचा – 386, 294, 506, 34 भा.द.वि., 04 कर्जा एक्ट एवं 3(2)(V) SC/ST Act
बैकुंठपुर – 420, 294, 506, 323, 35 भा.द.वि., 04 कर्जा एक्ट एवं 3(2)(V) SC/ST Act

आरोपी का नाम –
01. इम्तियाज़ खान पिता शेराज़ अहमद, उम्र 30 वर्ष, निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर

दिनांक 15 जनवरी 2024 को प्रार्थी बृजलाल पिता अदलसाय निवासी सुभाष नगर ने थाना चरचा में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बैकुंठपुर निवासी राजू खान से जरूरत पड़ने पर 20,000/- रूपये उधार मांगा था, जिसके एवज में उसने आधार कार्ड, पेन कार्ड, कोरा फॉर्म एवं चेक बुक में हस्ताक्षर कराकर रख लिया था एवं राजू खान उर्फ जमील, इम्तियाज़ खान एवं बुतु तीनो ने चेक तथा लोन स्वीकृत कराकर कुल 33 लाख 89 हजार रूपये मेरे खाते से आहरण कर लिए है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चरचा में अपराध क्रमांक 13/24 धारा 386, 294, 506, 34 भादवि., 04 कर्जा एक्ट एवं 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

इसी प्रकार दिनांक 16 मई 2024 को प्रार्थी उत्तम कुमार पिता करन साय निवासी कंचनपुर ने थाना बैकुंठपुर में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरे द्वारा राजू खान उर्फ जमील निवासी डबरीपारा से मेरी तबियत खराब होने पर 5000/- रूपये ब्याज पर लिया था, जिसके जमानत के तौर पर उसने कोरा फॉर्म एवं चेक बुक में हस्ताक्षर करवाकर रख लिया था।

कुछ समय बाद में मेरा एक्सीडेंट हो जाने पर मैंने SECL की नौकरी से रिटायर्डमेंट ले लिया। जिसके बाद मेरे खाते में पी.एफ. की राशि कुल 12 लाख 83 हजार रूपये आये, जिसमें से हस्ताक्षर करवाकर रखे हुए चेक के माध्यम से राजू खान और इम्तियाज़ खान ने कुल 09 लाख 80 हजार रूपये मेरे खाते से अपने खाते में ट्रांसफर करा लिये एवं उनसे पूछने पर उनके द्वारा मुझे जातिसूचक अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 170/24 धारा 420, 294, 506, 323, 35 भादवि., 04 कर्जा एक्ट एवं 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

उपरोक्त दोनों प्रकरण के आरोपी इम्तियाज़ खान पिता शेराज अहमद उम्र 30 वर्ष निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर वर्तमान में जबलपुर म.प्र. में रहने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार के द्वारा एक पुलिस टीम गठित कर जबलपुर म.प्र. हेतु रवाना किया गया था। उक्त पुलिस टीम आरोपी इम्तियाज़ खान को जबलपुर से पकडकर बैकुंठपुर लेकर आये।

आरोपी इम्तियाज़ खान से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बैकुंठपुर के को अपराध अपने साथी राजू खान उर्फ जमील के साथ एवं थाना चरचा के अपराध को राजू खान उर्फ जमील एवं बुतु के साथ घटित करना स्वीकार किया गया है। विवेचना से गिरफ्तारी योग्य पर्याप्त साक्ष्य होने से आरोपी को दिनांक 15 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय बैकुंठपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों प्रकरण में जेल वारंट जारी होने पर आरोपी इम्तियाज़ खान को जिला जेल बैकुण्ठपुर में दाखिल किया गया है।

थाना चरचा वाले प्रकरण में बुतु की गिरफ्तारी पूर्व में कोरिया पुलिस द्वारा की जा चुकी है। उपरोक्त दोनों प्रकरणों के एक अन्य आरोपी राजू खान उर्फ़ जमील फरार है, जिसकी निरंतर पता तलाश जारी है। कोरिया पुलिस की अपील है की इसकी सूचना मिलने पर तत्काल साझा करें।

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