छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक

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किसानों को योजना के सभी नियमों एवं शर्तों की दें संपूर्ण जानकारी

खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई एवं रबी फसल के लिए 31 दिसंबर 2024 तक किसान करा सकते है बीमा

बलरामपुर 17 जुलाई 2024/ कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की संयुक्त बैठक ली।


बैठक में कलेक्टर श्री एक्का ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विकासखण्डवार प्राप्त आवेदनों के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि सभी किसानों को योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी के साथ बीमा के सभी शर्तों की जानकारी होनी चाहिए, इस हेतु गांव-गांव में किसानों तक पहुंचकर उन्हें फसल बीमा योजना के सभी नियमों एवं शर्तों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करें।


मैदानी स्तर पर जाकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसानों में योजनाओं के प्रति जागरूकता लाएं। जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने ग्रामीण विस्तार अधिकारी के साथ-साथ बीमा योजना के विकास खण्ड स्तरीय प्रतिनिधियोें को किसानों के सतत संपर्क में रहने एवं उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करने को कहा। श्री एक्का ने इसके लिए व्यापक स्तर पर योजना का प्रचार-प्रसार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर फसल बीमा के संबंध में किसानों को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

जिससे निर्धारित समयावधि में किसान योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन करा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए पीवीटीजी, पण्डो समुदायों को प्राथमिकता से योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। साथ ही दूरस्थ अंचलों में पहुंचकर शासन की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराते हुए लाभान्वित करें।

उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केसीसी प्रकरण के संबंध में भी जानकारी लेते हुए संबंधित बैंकों से समन्वय बनाते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने खाद-बीज की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में जानकारी ली एवं संबंधित अधिकारियों को केन्द्रों का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिये।

कृषि अधिकारी श्री शिव प्रसाद ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी सहकारी समिति, पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर अपने फसलों का निर्धारित अवधि में बीमा कराएं। जिसमे खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई एवं रबी फसल के लिए किसान 31 दिसंबर 2024 तक पंजीयन करा सकते हैं। जिससे प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं अन्य बीमारियों से फसलों को होने वाली हानि का लाभ किसानों को मिल सके।

उद्यानिकी विभाग के अधिकारी श्री पतराम सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत आधार वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के खरीफ एवं रबी फसलों के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है। जिसमें जिले के कृषकों को योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों का प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, अधिक तापमान, सूखा, इत्यादि की  स्थिति में बीमा संरक्षण और आर्थिक सहायता बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही उद्यानिकी फसलों में खरीफ मौसमों के लिए टमाटर, बैंगन, पपीता, केला, अमरूद, मिर्च, अदरक का बीमा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीमा की शर्तों के अनुसार फसल बुआई से लेकर कटाई के दौरान हुई क्षति के लिए दावा किया जा सकता है।

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